आधार डी-लिंक पेटीएम से करें ऐसे
जैसा की हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया सिम कार्ड खरीदने, बैंक अकाउंट खुलवाने और डिजीटल वॉलेट के लिए आधार जरूरी नहीं है।
जैसा की हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया सिम कार्ड खरीदने, बैंक अकाउंट खुलवाने और डिजीटल वॉलेट के लिए आधार जरूरी नहीं है। पेटीएम का इस्तेमाल करना आज हमारी आदत बन गयी है। यह ज्यादातर जगहों पर एक्सेप्ट किया जाता है। यहीं मुख्य वहज हैं कि आज हर कोई पेटीएम को इस्तेमाल कर रहा है।
अगर आप भी पेटीएम यूज कर रहे हैं तो आपने केवाईसी भी करवाया होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसके केवाईसी के लिए आधार जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आधार डी-लिंक हो जाए तो यह घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। हालांकि, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है।
पहले आपको इस बात की जानकारी दे कि पेटीएम से आधार को कैसे डी-लिंक करें। इसके लिए आपको कस्टमर केयर (0120-4456456) को फोन करना होगा।
ग्राहक सेवा अधिकारी को कहना है कि आप अपने आधार को डी-लिंक कराना चाहते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपके मेल सेंड किया जाएगा। वहां दोबारा अपने आधार को वेरीफाई करना होगा। आधार की कॉपी भेजने के बाद 72 घंटों के भीतर आपका आधार डी-लिंक हो जाएगा।
हालांकि बता दें कि आधार डी-लिंक होते ही आपका पेटीएम वेरीफाइड नहीं रह जाएगा। अनवेरीफाइड अकाउंट से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है।
ऐसे में आप दूसरे आईड (वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) से दोबारा केवाईसी कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे दस्तावेजों को केवाईसी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आधार डी-लिंक करने से पहले इन कठिनाइयों को समझ लेना जरूरी है।