मोदी सरकार 50 करोड़ वर्कर्स का विश्वकर्मा अकाउंट खुलवाएगी
देश भर में आयुष्मान स्कीम लागू करने के बाद मोदी सरकार ने 50 करोड़ वर्कर्स को प्रॉविडेंट फंड, पेंशन सहित तमाम सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट मुहैया कराने के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैयार
देश भर में आयुष्मान स्कीम लागू करने के बाद मोदी सरकार ने 50 करोड़ वर्कर्स को प्रॉविडेंट फंड, पेंशन सहित तमाम सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट मुहैया कराने के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत सरकार 50 करोड़ वर्कर्स का विश्वकर्मा अकाउंट खुलवाएगी।
इस अकाउंट के जरिए 50 करोड़ लोगों को पीएफ पेंशन सहित 10 से अधिक सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट मिलेंगे। इस स्कीम में कोई भी काम करने वाला लगभग हर भारतीय कवर होगा। यानी आने वाले समय में सरकार सभी वर्कर के लिए पीएफ और पेंशन की सुविधा सुनिश्चित करेगी। मोदी सरकार इस स्कीम का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और इस स्कीम को लागू करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रही है।
वर्कर का खाता पोर्टेबल होगा
आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अगर कोई वर्कर किसी कंपनी में काम करता हैं तो उसे कंपनी या संस्थान की जिम्मेदारी होगी। वह एक तय समय में उस वर्कर का सोशल सिक्योरिटी अकाउंट विश्वकर्मा कार्मिक सुरक्षा खाता खुलवाता है। हालांकि अगर कंपनी या संस्थान वर्कर का खाता तय समय में नहीं खुलवाता है तो वर्कर खुद अपना खाता खुलवा सकेगा।
इसके लिए सरकार अलग से व्यवस्था करेगी। इसके अलावा अगर कोई अपना खुद का काम करता है तो वह भी अपना खाता खुलवा सकेगा। वर्कर का यह खाता पोर्टेबल होगा। यानी अगर कोई दिल्ली में काम कर रहा है और उसका विश्वकर्मा खाता खुल गया है और बाद में पश्चिम बंगाल में जाकर काम करता है तो उसे नए विश्वकर्मा खाता खुलवाने की जरूरत नहीं होगी। उसका पहले वाला विश्वकर्मा अकाउंट ही काम करेगा।
वर्कर्स को विभिन्न कैटेगरी में बांटा जायेगा
इस बात से भी अवगत करा दें कि सरकार इन 50 करोड़ वर्कर्स को सामाजिक आर्थिक आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटेगी। इसमें से जो कमजोर सामाजिक आर्थिक आधार वाले वर्कर्स होंगे उन्हें अपने विश्वकर्मा अकाउंट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। उनको पीएफ, पेशन सहित दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी।
हालांकि वहीं ऐसे वर्कर्स जिनकी इनकम इतनी होगी कि वे विश्वकर्मा अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। उनको विश्वकर्मा अकाउंट में सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट के लिए कंट्रीब्यूशन करना होगा। यह उनकी सैलरी या वेज सेलिंग का 12.5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक हो सकता है।
वर्कर्स को काफी फायदे दी जायेंगी
वहीं यूनीवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 50 करोड़ वर्कर्स को पीएफ, पेंशन के अलावा मेडिकल मेनेफिट, इन्श्योरेंस कवर, सिकनेस बेनेफिट, मैटरनिटी बेनेफिट, अनइम्पलॉयमेंट बेनेफिट, डिपेंडेंट बेनेफिट इनवैलेडिटी बेनेफिट और इंटरनेशनल वर्कर्स पेंशन बेनेफिट सहित 10 फायदे मुहैया कराए जाएंगे।
सिर्फ संगठित क्षेत्र वाले वर्कर्स को पीएफ और पेंशन की सुविधा
वहीं बता दें कि मौजूदा समय में सिर्फ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को पीएफ और पेंशन की सुविधा मिल रही है। ईपीएफ एक्ट, 1952 के तहत अगर किसी कंपनी या संस्थान में 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो कंपनी के लिए उन कर्मचारियों का पीएफ काटना जरूरी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन कर्मचारियों को ईपीएस, 95 स्कीम के तहत इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा भी देती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को पीएफ पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है। जबकि देश में काम करने वाला बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है।