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भारत के सबसे बड़े सदन में बैठने वाले धनकुबेरों को मिलती है इतनी सैलरी और भत्‍ते

यहां पर आपको लोकसभा सदस्‍यों को मिलने वाली सैलरी, भत्‍ते और अन्‍य लाभ के बारे में बताएंगे।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के सदस्य समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अधिनियमित वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा सदस्यों के वेतन और भत्ते नियंत्रित होते हैं।

दोनों सदनों की संयुक्त कमेटी, समय-समय पर नियम बनाकर भारत सरकार से सलाह लेकर इस अनुच्छेद के अंतर्गत मेडिकल, हाउस, टेलीफोन जैसी सुविधाएं और रोजाना के यात्रा भत्ते आदि चीजों को निर्धारित करती है। अनुच्छेद और इसके नियमों में समयानुसार आवश्यक बदलाव होता रहता है।

लोक सभा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, यह जानकारी लोक सभा सदस्यों को एक ही जगह पर सैलरी, भत्ते, अन्य अधिकार और सुविधाएं आदि बताने के लिए है ताकि खास तौर पर निर्वाचित सदस्य इन्हें एक बार में जान सकें। फिर भी इस प्रकाशन में बताई गई जानकारी अपने आप में पूरी नहीं है।

तो आइए जानते हैं क्‍या-क्‍या मिलते हैं लोकसभा सदस्‍यों को:

1. सैलरी और भत्ते

1. सैलरी और भत्ते

सैलरी और भत्ते, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा निर्धारित होते हैं जिनमें समय-समय पर बदलाव होता रहता है।

मासिक वेतन: लोकसभा और राज्यसभा का हर सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान हर महीने 50,000 रुपए का वेतन पाने का हकदार होता है (कार्यकाल से तात्पर्य है जब से चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन से उसका कार्यकाल शुरू होता है तब से लेकर जब तक उसकी सीट खाली होती है तब तक)।

रोजाना भत्ता: ड्यूटी पर रहते हुये हर रोज़ 2,000 रुपए प्रतिदिन

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: प्रति माह 45,000 रुपये

कार्यालय खर्च भत्ता: प्रति माह 45,000 रुपये

(इनमें से 15,000 मीटिंग खर्च स्टेशनरी और डाक पर खर्च के लिए होता है, और 30,000 रुपए लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा सचिवालय सहायता प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाता है।

 

2. यात्रा भत्ते (टीए) और यात्रा सुविधाएं

2. यात्रा भत्ते (टीए) और यात्रा सुविधाएं

(a) यात्रा भत्ते
एक सदस्य संसद सत्र और संसदीय कमेटी की मीटिंग अटेण्ड करने के लिए या अपनी ड्यूटी से संबन्धित कार्यों के लिए जाने के लिए भत्ता प्राप्त करता है। इसमें रहने के स्थान से ड्यूटी पर जाने और ड्यूटी से रहने की जगह पर आने-जाने का भत्ता शामिल है।

रेल यात्रा: निःशुल्क गैर-हस्तांतरणीय प्रथम श्रेणी एसी या किसी भी ट्रेन पास की एक्जिक्यूटिव क्लास और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया।

हवाई यात्रा: एयरलाइंस का एक और चौथाई हवाई किराया जिसमें सदस्य यात्रा करता है।

सड़क से यात्रा: 16 रुपये प्रति किमी।

(b) यात्रा सुविधाएं

(i) एयर ट्रैवल सुविधाएं: हर सदस्य को एक साल में 34 सिंगल हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है जिसमें पत्नी या रिश्तेदार शामिल हैं। अगर एक साल में इतनी यात्राएं नहीं की जाती हैं तो बची हुई आगे आने वाले साल में फॉरवर्ड हो जाती हैं। एक साल में 34 से ज़्यादा हवाई यात्राएं करता है वह अगले साल में 8 से ज़्यादा यात्राएं एडजस्ट नहीं कर सकता है।

(ii) रेल यात्रा सुविधाएं: एक सदस्य, अपने पहचान पत्र के आधार पर, भारत के किसी भी रेल में फ़र्स्ट क्लास एसी या एक्जिक्यूटिव क्लास में कभी भी यात्रा कर सकता है। यह आईडी कार्ड किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। रेल से यात्रा करते समय यह आईडी कार्ड द्वितीय श्रेणी कोच में एक अन्य व्यक्ति को साथ रख सकता है।

(iii) सदस्य की पत्नी को सुविधाएं: सदस्य की पत्नी को एक नॉन-ट्रांसफरएबल फ़र्स्ट क्लास एसी या एक्जिक्यूटिव क्लास का पास मिलता है, और यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाती है तो ट्रेन की यात्रा के बराबर की राशि मिल जाती है। यात्रा अपने निवास से दिल्ली और संसद सत्र के दौरान वापस आने के लिए हैं और ऐसी 8 यात्राएं की जा सकती हैं।

(iv) पत्नी सदस्य पति के साथ फ़र्स्ट क्लास एसी या एक्जिक्यूटिव क्लास में भारत में कहीं भी यात्रा करने की हकदार है। अगर किसी सदस्य के पत्नी नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ फ़र्स्ट क्लास एसी या एक्जिक्यूटिव क्लास में ले जा सकता है। इसके अलावा उसे द्वितीय श्रेणी एसी कोच में एक व्यक्ति को साथ के लिए ले जाने की सुविधा पहले से ही है।

 

3. आवास

3. आवास

 

  • यात्रा के दौरान रहना
  • लोकसभा के हर आम चुनावों के बाद, नए चुने गए सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था नई दिल्ली में राज्य सरकार के गेस्ट हाउस/भवन, होटल में की जाती है। इसे ट्रांज़िट अकोमोडेशन कहा जाता है।
  • इस आवास के दौरान, सदस्य को सिंगल सुइट फ्री ऑफ लाइसेन्स फीस मिलता है, जब तक की उसके रहने की नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती।
  • नियमित आवास 
  • हर सदस्य अपने कार्यकाल में रेंट-फ्री फ्लेट या हॉस्टल में रहने का हकदार है। यदि कोई सदस्य रहने की लिए बंगले में मांग करता है तो वह पूरी सामान्य लाइसेन्स फीस देकर रह सकता है बशर्ते की वह वहाँ रहने का हकदार हो।
  • लोक सभा सदस्य या उनका परिवार अपने त्याग पत्र या कार्यकाल की समाप्ती के बाद अधिकतम एक महीने इस सरकारी आवास में उसकी रेंट या लाइसेन्स फीस के साथ रह सकता है।
  • संसद सदस्य का परिवार सदस्य की मृत्यु के बाद अधिकतम 6 महीने सरकारी आवास में रह सकता है, वह वही रेंट/लाइसेन्स फीस दे सकता है जो कि इस घटना से पहले निर्धारित है।
  • गेस्ट आवास: सदस्यों के मेहमान जनपथ पर स्थित वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में रह सकते हैं।
  • अन्य सुविधाएं: अन्य सुविधाओं में हर तीन महीने में सोफ़ा कवर और पर्दों का धोना, टिकाऊ फर्नीचर है तो 60,000 रुपये और गैर-टिकाऊ फर्नीचर के लिए 15,000 रुपये; और किसी भी सुधार या फर्नीचर, बिजली या अन्य किसी सेवा पर किए गए खर्च पर किराए में 25 प्रतिशत छूट।

 

 

4. टेलीफोन सुविधाएं

4. टेलीफोन सुविधाएं

 

  • एक सदस्य तीन टेलीफोन रखने का हक रखता है, इनमें से एक तो उसके आवास या दिल्ली के ऑफिस में रहता है और एक उसके सामान्य आवास या निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में कहीं भी रखा जा सकता है; तीसरा इन बताई गई जगह के अलावा अन्य जगह पर रखा जा सकता है।
  • तीनों टेलीफोनों पर एक साल में 50,000 लोकल कॉल फ्री हैं।
  • तीनों को मिलाकर वह एक साल में 1,50,000 लोकल कॉल फ्री कर सकता है।
  • हर सदस्य को नेशनल रोमिंग की सुविधा के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए एक एमटीएनएएल या बीएसएनएल का मोबाइल कनेक्शन मिलता है, अगर इनमें से कोई उपलब्ध नहीं है तो वह अन्य किसी प्राइवेट कंपनी का कनेक्शन ले सकता है। मोबाइल द्वारा किए गए कॉल भी 1,50,000 कॉल्स में से एडजस्ट हो जाते हैं।
  • इन्हें एमटीएनएल/बीएसएनएल की 3जी सुविधा मिलती है। 3जी का चार्ज या अतिरिक्त इस्तेमाल का चार्ज भी 1,50,000 में से एडजस्ट होता है।

 

 

5. बिजली और पानी

5. बिजली और पानी

4000 किलोलीटर पानी और 50,000 यूनिट बिजली (लाइट मीटर पर 25,000 यूनिट और पावर मीटर पर 25,000 या मिलाकर) फ्री मिलती हैं। यह सब उसको उसके दिल्ली में सरकारी या निजी आवास पर साल में 1 जनवरी से फ्री मिलता है।

जो इस्तेमाल नहीं की जाती हैं वे अगले साल फॉरवर्ड हो जाती हैं और अगर किसी साल ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वह अगले साल की यूनिट में एडजस्ट हो जाती हैं।

6. मेडिकल सुविधाएं
एक संसद सदस्य केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का हकदार होता है।

7. साधन खरीदने पर एडवांस
कोई साधन खरीदने पर सदस्य को 4 लाख का एडवांस मिलता है।

इस एडवांस को सरकारी अधिकारियों की तरह निश्चित ब्याज के साथ जमा करवाया जा सकता है, यह सैलरी बिल से कट जाता है। इसकी किश्त 60 महीनों या उसके कार्यकाल से अधिक नहीं हो सकती है।

 

8. आयकर सुविधाएं

8. आयकर सुविधाएं

सदस्य को मिलने वाली सैलरी पर "इन्कम फ्राम अदर सोर्स" हैड के अंतर्गत टैक्स लगता है और इसके परिणामस्वरूप उनपर कोई टैक्स नहीं लगता है। रोजाना भत्ते और निर्वाचन क्षेत्र भत्तों पर भी आयकर नहीं लगता है।

9. अन्य लाभ

9. अन्य लाभ

इन सैलरी और भत्तों के साथ ही, सदस्य अन्य लाभों के भी हकदार है, जैसे कि कंप्यूटर उपकरण प्रावधान (लोक सभा सदस्य) नियम, 2009 के अनुसार एक लोक सभा सदस्य जिसे आम चुनानों में चुना गया है/ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है या उसका लोकसभा कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा बचा है वह कंप्यूटर उपकरण जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिन्टर, स्केनर, पामटॉप, ई-रीडर आदि खरीद सकता है। इनकी राशि एक मुश्त 2 लाख या कार्यकाल में 1.5 लाख हो सकती है। अगर सदस्य ई-रीडर के बिना कंप्यूटर खरीदता है तो उसे 1,50,000 या 1 लाख की राशि कंप्यूटर खरीदने के लिए मिलेगी।

English summary

Lok Sabha Members Salaries, Allowances And Other Benefits

Here you will read about Lok Sabha members salaries, allowances and other benefits in Hindi.
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