पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए संपर्क विवरण अपडेट करने की विधि इस प्रकार है
वित्तीय वर्ष शुरू होने के दौरान, यदि आप अपने करों को ई-फाइल करने की योजना बना रहे हैं, तो इससे पहले यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा की आयकर साइट की सही जानकारी से आप रूबरू हो या नहीं। वहीँ इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए की अगर कभी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो उसे सही समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आयकर साइट में अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जोकि अनिवार्य भी है।
ई-फाइलिंग उपयोगकर्ताओं को अपने सही संपर्क विवरण अपडेट और प्रमाणित करना चाहिए ताकि मैसेज वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजा जा सके।
पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए संपर्क विवरण अपडेट करने की विधि इस प्रकार है
1 आयकर साइट पर जाएं
2 प्रोफ़ाइल सेटिंग
3 मेरा प्रोफ़ाइल चुनें (वहां आप पता और संपर्क विवरण देख सकते हैं।)
4 संपर्क विवरण टैब पर क्लिक करें और संपादन
5 सही फ़ोन नंबर और मेल आईडी अपडेट करें
6 उसके बाद सेव करें
स्टेप 2
- संपर्क डिटेल्स की जानकारी दें
- बदलाव के लिए वापस आ सकते
- सही जानकारी पर कॉन्टिनुए करें
आपको दो पिन प्राप्त होंगे
एक आपके मेल आईडी और दूसरे को आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। मोबाइल आईडी और ई-मेल आईडी दोनों के माध्यम से यह प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि संबंधित इनपुट फ़ील्ड में यह प्रमाणित किया जा सके कि ईमेल आईडी और मोबाइल सही हैं। यदि पिन निर्धारित समय के अंदर प्राप्त नहीं होते हैं, तो टैक्सपेयर "पिन भेजना" विकल्प चुन सकता है। एक बार प्राप्त पिन 24 घंटे के लिए मान्य होंगे। टैक्सपेयर्स 24 घंटे के अंदर प्राप्त पिन का उपयोग करके संपर्क विवरण को सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। यदि पिन 24 घंटे के भीतर मान्य नहीं हैं, तो टैक्सपेयर को फिर से उसी प्रक्रिया को लॉगिन करना होगा और उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा।
अपने एड्रेस को अपडेट करना क्यों जरुरी हैं?
अपने एड्रेस को अपडेट करना इसलिए भी बेहद जरुरी है क्यूंकि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो उससे सही जगह पर सेंड किया जा सके। ECS एवं NEET के जरिये अगर पैसा ट्रांसफर नहीं हो सके तो ऐसे में आपके पता पर ट्रांसफर किया जा सकता हैं.
समय-समय पर, यह देखना अच्छा होता है कि पता बदल गया है या नहीं। इससे यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी धन वापसी जांच गलत नहीं है। यह एक कठिन प्रक्रिया नहीं है और आयकर विभाग हमेशा व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
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