फॉर्म-16 नहीं है तो ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करेंगे?

यहां पर आपको बताएंगे कि बिना फॉर्म 16 के आप ऑनलाइन कैसे इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अगर आपको अपनी कंपनी के द्वारा अभी तक फॉर्म 16 नहीं दिया गया है और आप आयकर रिटर्न फाइल करने को लेकर परेशान हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको यहां पर ई-फाइलिंग की सारी प्रक्रिया स्‍टेप वाय स्‍टेप बताएंगे वो भी आसान तरीके से। आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं इसलिए सबसे जरुरी बात के आपके पास अच्‍छी इंटरनेट स्‍पीड होने चाहिए और इसके अलावा कुछ जरुरी दस्‍तावेज जो कि आपको आगे बता रहे हैं।

सभी पे स्लिप अपने पास रखें और कुल वेतन की गणना करें

सभी पे स्लिप अपने पास रखें और कुल वेतन की गणना करें

किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सभी वेतन पर्ची जमा करें, भले ही आपने बीच में नौकरी स्विच की हो। अपने सकल कुल वेतन की गणना करें। हालांकि, कर योग्य वेतन की गणना करते समय नियोक्ता के PF योगदान पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका योगदान होगा।

पता करें कितना टैक्‍स कट रहा है

पता करें कितना टैक्‍स कट रहा है

कुल सैलरी की राशि की कटौती की जांच करने के लिए, आपको फॉर्म 26 AS का उल्लेख करना होगा। फॉर्म 26 एएस पर कटौती वही होनी चाहिए जैसा कि आपके नियोक्ता ने वेतन पर्ची में उल्लेख किया है।

ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस

ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस

अगर आपको ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस मिल रहे हैं तो आप अपने आयकर की गणना करते समय 34,200 रुपये (परिवहन भत्ता 19,200 रुपये और चिकित्सा भत्ता में सालाना 15,000 रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं)। हालांकि, वित्त वर्ष 2018-19 (एवाई 201 9-20) से, मौजूदा परिवहन भत्ता और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के बदले में 40,000 रुपये के लिए मानक कटौती का लाभ लेने में सक्षम हो सकता है।

HRA और अन्‍य छूट का क्‍लेम

HRA और अन्‍य छूट का क्‍लेम

आप एचआरए (हाउस किराए पर भत्ता) छूट का दावा करके अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं। आपको अपने कर योग्य वेतन से वाहन, बच्चों की शिक्षा और छात्रावास भत्ता, खाद्य कूपन इत्यादि जैसे छूट भत्ते की भी गणना करनी चाहिए।

धारा 80C के तहत क्‍लेम डिडेक्‍शन

धारा 80C के तहत क्‍लेम डिडेक्‍शन

यदि आपने आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किसी निर्दिष्ट उपकरण में निवेश किया है, तो आप कटौती का दावा कर सकते हैं जो 2 लाख रुपये (80 सीसी डी 1 बी के तहत 50,000 रुपये) जोड़ सकता है।

अन्‍य स्‍त्रोतों से होने वाली इनकम को डिक्‍लेयर करें

अन्‍य स्‍त्रोतों से होने वाली इनकम को डिक्‍लेयर करें

किराए पर आय, अंशकालिक व्यवसाय के साथ-साथ सावधि जमा पर अर्जित ब्याज जैसी कोई अन्य आय कुल कर योग्य आय के तहत आ जाएगी।

कुल टैक्‍सेबल आय की गणना करें

कुल टैक्‍सेबल आय की गणना करें

आपको उस वित्तीय वर्ष के लिए घोषित आयकर स्लैब दरों के अनुसार कर योग्य आय पर अपने सटीक आयकर की गणना करने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त शुल्क यदि आवश्यक है तो भुगतान करें

अतिरिक्त शुल्क यदि आवश्यक है तो भुगतान करें

एक बार देय कर की गणना हो जाने के बाद, आपको यह पता लगाना होगा कि आपके द्वारा चुकाए गए कर की राशि कितनी है। यदि यह फॉर्म 26 एएस में उल्लिखित राशि से कम है तो आपको अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करें

फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करें

एक बार आपके सभी कर बकाया राशि या अंतर राशि का भुगतान किया जा चुका है और फॉर्म 26 AS के अनुसार सब कुछ मेल खाता है, तो आप फॉर्म 16 के बिना अपने आयकर रिटर्न के लिए ई-फाइल कर सकते हैं।

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