यहां पर आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, और इस योजन के तहत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत आपको अपना रोजगार शुरु करने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMJAY) का उद्देश्य लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र खुलवाने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें तय की हैं वो नियम क्या हैं यहां पर हम आपको बताएंगे।

जन औषधि योजना को 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम दिया गया। जन औषधि योजना के तहत पहली बार 25 नवंबर 2008 में अमृतसर में औषधि स्टोर को खोला गया था।
इस तरह से PMJAY का मिलेगा लाभ
नियम के अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लाभ पाने के लिए बी-फार्मा और एम-फार्मा होना चाहिए। फिलहाल, यह योजना अन्य लोगों को भी प्रदान की जा रही है। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र से होने वाली दवा की बिक्री पर 20 प्रतिशत तक कमीशन भी दिया जाता है। इन केंद्रों में सभी जरुरी दवाएं उपलब्ध कराना और सस्ते दाम में प्रदान कराना ही सरकार का मकसद है।
PMJAY Scheme के लिए आवेदन करने की योग्यता
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत कुछ मापदंड तय किए गए हैं जैसे कि-
- कोई भी व्यक्ति, कारोबारी, अस्पताल, गैर संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल का प्रैक्टिस करना वाला व्यक्ति इस योजना के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत एससी/एसटी एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपए तक दवा एडवांस में प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जा सकती है।
PMJAY Scheme के लिए जरुरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको आवेदन करने से पहले कुछ जरुरी दस्तावेज अपने पास रखने होंगे।
1- यदि आप खुद से आवेदन कर रहे हैं तो आधार एवं पैन कार्ड साथ रखें।
2- यदि कोई गैर सरकारी संगठन (NGO), फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रिजस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा।
3- पीएजेएवाई के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्गफीट की जगह भी होनी चाहिए।
PMJAY स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत कैई सारे लाभ मिलते हैं जैसे कि-
- दवा की प्रिंट कीमत पर 20 प्रतिशत तक का फायदा
- 2 लाख रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता
- पीएजेएवाई के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेटिव दिया जाएगा
- उत्तर पूर्वी राज्य, नक्सल प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में यह इंसेटिव 15 प्रतिशत हो सकती है
पीएजेएवाई स्कीम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
आपको बता दें कि अगर आप पीएजेएवाई के तहत जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in/Guidelines.html पर जाकर अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।, लेकिन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर अपनी आईडी बनानी होगी, उसके बाद ही आप आगे का काम कर सकते हैं।
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