अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो शायद आप अपने सैलरी स्लिप में छुपे अलाउंस के बारे में भी जानते होंगे। यदि नहीं जानते कोई बात नहीं हम आपको बताएंगे। वास्तव में आपके सैलरी स्लिप में 8 अलाउंस शामिल होते हैं जिन्हें आप क्लेम करके टैक्स में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन अलाउंस के बारे में।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA)
यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है तो वह आपकी सैलरी का हिस्सा होगा। जिसमें कि आप हर साल 19200 रुपए के TA पर छूट पा सकते हैं। यह अलाउंस फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए 32000 रुपए सालाना है। इसके लिए जरुरी है कि आप कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए परिवहन की सुविधा न लेते हों।
एचआरए (HRA)
यदि आपकी सैलरी स्लिप में घर के किराए का अलाउंस शामिल है और आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप इस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट आपको कुछ नियम के आधार पर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का किराया नहीं देते हैं तो सैलरी में मिलने वाला आपको पूरा HRA टैक्सयुक्त होगा।
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA)
कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस भी प्रदान करती हैं। अगर आपको भी LTA मिलता है तो आप टैक्स छूट पा सकते हैं। एलटीए में हवाई यात्रा और ट्रेन की यात्रा का किराया ही बस शामिल होता है। बस और कार के किराए का भत्ता मात्र कुछ ही परिस्थितियों में दिया जाता है।
डियरनेस अलाउंस (DA)
आपको बता दें कि डीए ज्यादातार सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है, लेकिन कई बार प्राइवेट कंपनियां भी यह ऑफर देती हैं। अगर आपको DA मिलता है तो इस पर आपको टैक्स चुकाना होता है, इसमें आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है।
मेडिकल रिइंबर्समेंट
अगर आपकी सैलरी में मेडिकल रिइंबर्समेंट शामिल है तो आप 15 हजार रुपए तक के अलाउंस पर टैक्ट छूट पा सकते हैं। मेडिकल रिइंबर्समेंट आपको कंपनी द्वारा आपके और आपके परिवार के मेडिकल खर्च का वहन करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए आपको बिल जमा करना जरुरी होता है।
फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस
अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपकी सैलरी का हिस्सा है तो इस पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसे मेडिकल रिइंबर्समेंट के साथ न जोड़ें, क्योंकि दोनों ही चीज अलग हैं। मेडिकल अलाउंस जहां टैक्सेबल है, वहीं मेडिकल रिइंबर्समेंट पर टैक्स छूट होती है।
बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस
आपको बता दूं कि अगर आपको सैलरी में यह अलाउंस मिल रहा है तो इस पर भी आप टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको हर साल 1200 रुपए पर टैक्स छूट मिल सकती है। यह छूट अधिकतम 2 बच्चों पर मिलती है।
याद रखने योग्य बातें
कई बार कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को कुछ स्पेशल अलाउंस देती हैं ऐसे अलाउंस पर आपको टैक्स देना होता है। आपको बता दें कि बार बजट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्शमेंट खत्म कर दिया है, इसकी वजह से अगले साल से आपको यह नहीं मिलेगा। बल्कि इसकी जगह पर आपको 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मानक कटौती (स्टैण्डर्ड डिडेक्शन) क्या है?
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