वोटर आईडी खो गया है, कैसे प्राप्‍त करें?

एक मतदाता पहचान पत्र सरकार द्वारा उसके नागरिकों को जारी किए गए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह व्‍यक्ति को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में भाग लेने और वोट देने की अनुमति देता है। साथ ही वह एक प्रतिनिधि का चयन करने के लिए अनुमति देता है जो उस क्षेत्र, राज्य या देश पर क्रमशः शासन करेगा।

आपके मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने के बाद, आप चुनाव में भाग लेने के लिए अपने जीवनकाल में एक ही कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, कटे फटे होने के कारण बेकार है तो आप एक डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन करें

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन करें

डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना अब एक त्वरित और सुविधाजनक प्रक्रिया है आवेदक निम्नलिखित स्थितियों में एक डुप्लिकेट मतदाता आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:

 

  • कार्ड का चोरी हो जाना 
  • कार्ड का गुम जाना 
  • पानी गिरने या पुराने होने की वजह से कार्ड का खराब हो जाना

 

 

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी के लिए फॉलो करें ये स्‍टेप

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी के लिए फॉलो करें ये स्‍टेप

1-अपने निवास स्थान के पास स्थित चुनावी कार्यालय पर जाएं और फॉर्म EPIC-002 की एक प्रति जमा करें, जो नकली आईडी कार्ड के लिए आवेदन पत्र है।
2-नाम, पता, मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे प्रासंगिक विवरणों के साथ फार्म भरें।
3-आवश्यक सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें और चुनावी कार्यालय में फार्म जमा करें।
4-फार्म जमा करने पर, आपको एक संदर्भ रिप्रेंस नंबर प्राप्‍त होगा जो आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
5-आपका आवेदन चुनावी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सफल सत्यापन पर, आपको डुप्लिकेट मतदाता आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
6-आपके आवेदन पर काम होने के बारे में आपको सूचित किया जाएगा और चुनावी कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से आप अपना कार्ड एकत्र कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया

ऑनलाइन प्रक्रिया

एक डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना पहले एक लंबी प्रक्रिया थी, जहां आपको स्थानीय चुनाव कार्यालय के पास एक फार्म जमा करने, उसे जमा करने और अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए कई काम करने की जरूरत थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है।

भारत के चुनाव आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पहचान पत्रों की डुप्‍लीकेट कॉपी के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। अब, आप अपने घर से आराम से एक डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और बस कुछ औपचारिकताओं के लिए आपको इलेक्‍ट्रोलर ऑफिस जाने की जरुरत होगी।

 

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी प्राप्‍त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी प्राप्‍त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

1-फॉर्म EPIC-002 की एक प्रति डाउनलोड करें जो कि आपके राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र है।
2-फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें जैसे कि एफआईआर कॉपी, पते का प्रमाण, और पहचान का प्रमाण।
3-अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में फ़ॉर्म जमा करें, जिसमें आपको एक संदर्भ संख्या जारी की जाएगी।
4-आप इस नंबर का उपयोग करके राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
5-एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर लेंगे, तो उसे चुनावी कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
6-सत्यापन के बाद, आपको सूचित किया जाएगा या चुनावी कार्यालय में आप खुद जाकरअपना डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र जमा कर सकते हैं।

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी के लिए फॉर्म

डुप्‍लीकेट वोटर आईडी के लिए फॉर्म

डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र के फॉर्म EPIC-002 की जरुरत होती है। यह फॉर्म प्रत्येक राज्य के लिए विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसके अलावा यह फॉर्म पूरे देश के सभी चुनाव कार्यालयों पर भी उपलब्ध है।

डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए आवेदक कुछ जानकारियां उपलब्‍ध करानी होती हैं जैसे उनके राज्य या केंद्रशासित प्रदेश, पूर्ण नाम, पता, जन्म तिथि और साथ ही एक डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण आदि की जरुरत होती है।

मतदाता पहचान पत्र की हानि या चोरी के मामले में, नुकसान / चोरी के समय पंजीकृत एफआईआर की एक प्रति पते के प्रमाण के साथ संलग्न की जा सकती है। पहचान प्रमाण के साथ-साथ पासपोर्ट आकार की तस्वीरें भी।

 

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+