प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में पूरी जानकारी
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इसके लिए आप ऑन लाइन और ऑफ लाइन यानि कि स्वयं फॉर्म भर कर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
देश की एक बड़ी आबादी के पास खुद का घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरु की गई है। इस योजना में लोगों को सस्ते ब्याज दरों पर घर देने का प्रयास किया गया है। पीएम आवास योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों को घर दिलाना है। इस योजना के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों को लाभ देन का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास कच्चा मकान या फिर झोपड़ी है। वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने लिए पक्का मकान बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से ब्याज दरों में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यहां आपको पीएम आवास योजना से जुड़ी पूरी जानकारी चरणबद्ध ढंग से बताने का प्रयास करेंगे।
पीएम आवास योजना क्या है और इसे क्यों शुरु किया गया
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक रुप से कमजोर तबके को घर दिलाना है। आज के दौर में अपना घर बनाना या फिर खरीदना दोनों ही बहुत महंगा है। पर पीएम आवास योजना से आपको खुद का घर बनाने में और ब्याज पर सब्सिडी की मदद मिलती है साथ ही लोन चुकाने के लिए 20 वर्ष तक का लंबा वक्त मिलता है ताकि आप पर होम लोन का बड़ा बोझ ना पड़े और आप धीरे-धीरे इसका लोन भी चुका दें। पीएम आवास योजना को 25 जून 2015 को शुरु किया गया था। इस योजना को दो भागों में शुरु किया गया है जिसमें पहले भाग में ग्रामीण है और दूरसे भाग में शहरी क्षेत्र हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं
ऑफ लाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक में इस योजना के बारे में पता कर लीजिए। फिर बैंक से पीएम आवास योजना का फॉर्म मांग लीजिए। ये फॉर्म आप पीएम आवास योजना की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फार्म में सभी विवरण सही से भर दें। किसी तरह की गलत जानकारी इस विवरण में नहीं दें। आवेदन पत्र में पूरा विवरण भरने के बाद आप उसे नीचे दिए गए पते पर भेज दीजिए। इस पते पर आप पीएम आवास योजना से जुड़े किसी संदेह आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।
श्री आर.एस. सिंह
निदेशक (एचएफए-I),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 219, जी विंग, एनबीओ बिल्डिंग,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली -110011
दूरभाष -011-23060484
ई-मेल: [email protected]
कैसे डाउनलोड करें फॉर्म
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम आपको एक लिंक दे रहे हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए लिंक में फॉर्म अंग्रेजी भाषा में है अगर आप हिंदी में ये फॉर्म चाहते हैं तो आप बैंक से ये फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां https://hudco.org/writereaddata/PMAY.pdf क्लिक करें । यहां पेज 29 पर आपको पीएम आवास योजना का फॉर्म मिल जाएगा।
पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको फिर http://pmaymis.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर सिटीजन एसेसमेंट के बेनिफिन अंडर-3 कंपोनेंट पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी और फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। जिसमें एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म को पूरा भरें। सभी तारांकित यानि कि स्टार लगे बिंदुओं में विवरण भरना अनिवार्य है। पूरा फॉर्म भरने के बाद एक बार री-चेक करें और फिर सहमति के बिंदु पर टिक करें।
- इसके बाद कैप्चै वर्ड टाइप करें और फॉर्म सेव कर दें।
- इस तरह से आप पीएम आवास योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की फीस 25 रुपए है।
आवेदन की शर्तें
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन की कई शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पीएम आवास योजना के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्तों के बारे में।
पक्का मकान है तो नहीं मिलेगा लाभ
ऐसे लोग जिनके पास इस पहले से घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम है कि लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा।
पहले से किसी सरकारी स्कीम के तहत आवास ना मिला हो
इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
आधार कार्ड जरूरी है
इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति-पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी PM आवास योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।
नाबालिग और अविवाहित भी उठा सकते हैं लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों में यह भी कहा गया है कि कमाई करने वाले किसी विवाहित या अविवाहित बालिग सदस्य को अलग परिवार माना जा सकता है, बशर्ते उसके नाम पर देशभर में कहीं कोई पक्का मकान नहीं हो। यानी, पक्का मकान वाले माता-पिता के नौकरीपेशा बेटा और बेटी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते खुद उसके नाम पर देश भर में कहीं कोई पक्का मकान नहीं हो।
जरूरी नियम
पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के विवाहित बेटे-बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं। हालांकि, पति-पत्नी दोनों PMAY का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है। यह उनकी मर्जी होगी कि मकान का मालिकाना हक कोई एक अपने पास रखें या दोनों साथ-साथ।
अब आगे हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोन कितना मिल सकता है और उस लोन पर कितनी सब्सिडी मिलती है।
6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए
वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।
12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों के लिए
इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी।
12 से 18 लाख आयवर्ग
यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.30 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।
अच्छी बात ये है कि पीएम आवास योजना के लिए अब लोन चुकाने का वक्त 5 साल और बढ़ा दिया गया है। पहले लोन चुकाने की अवधि 15 साल थी और अब लोन चुकाने की अवधि 20 साल हो गई है।
घर की मरम्मत कराने के लिए भी मिलेगा लाभ
आप किसी बिल्डर से घर खरीद रहे हैं या कोई पुराना मकान खरीद रहे हैं तो आप PMAY का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग घर खरीदने की बजाय इसे खुद बनवा रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिनके पास अभी पक्का मकान है, वो इसकी मरम्मत करने या इसमें कुछ और कमरे जुड़वाने या किसी दूसरे तरह से इसका विस्तार करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। बैंक आपको मौजूदा पक्का मकान में किचन, कमरा आदि बनाने के लिए योजना के तहत लोन देने से यह कहकर इनकार नहीं कर सकता कि आपके पास पहले से ही पक्का मकान है।
पीएम आवास योजना के लिए घर की माप कितनी होगी
यहां एक सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि पीएम आवास योजना के लिए जो घर मिलेगा उसकी माप क्या होगी। तो हम आपको बता दें कि हाल ही में पीएम आवास योजना के लिए कार्पेट एरिया को बढ़ा दिया गया है। कार्पेट एरिया का अर्थ है कि, दीवारों की मोटाई को छोड़कर जितने भाग में आप दरी बिछा सकते हैं वह कार्पेट एरिया है। दीवारों और खंभो की मोटाई को कार्पेट एरिया में नहीं जोड़ते हैं।
कार्पेट एरिया
हर कैटिगरी के लाभार्थी के अनुसार घर का क्षेत्रफल भी तय है। हालांकि, इसके तहत उसी एरिया को मापा जाता है जो दीवारों से घिरा हो जिसे कार्पेट एरिया कहा जाता है। इसमें दीवार की मोटाई का माप शामिल नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो जिस भाग पर आप दरी बिछा सकते हैं, वही घर का कार्पेट एरिया कहलाएगा। MIG I के लोगों के लिए कार्पेट एरिया पहले 90 वर्ग मीटर था जिसे बढ़ा कर 120 वर्ग मीटर कर दिया गया। वहीं MIG-II कैटिगरी के लिए यह 110 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 150 मीटर कर दी गई है।
पीएम आवास योजना के लिए कहां ले सकते हैं लोन
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप कॉमर्शियल बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से लोन लेकर ब्याज पर उचित सब्सिडी पा सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं देना होगा। हां, आप योजना के तहत जितना लोन लेने के योग्य हैं, उससे ज्यादा लोन ले रहे हैं तो अतिरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है। यानि कि बाजार में जो होम लोन की दर चल रही है उसी दर पर ब्याज अदा करना पड़ेगा। ये नियम भी सिर्फ उतनी ही राशि पर लागू होगा जितनी रकम आप योजना के नियम से अतिरिक्त ले रहे हैं।
सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की एडवांस मदद
पीएम आवास योजना को और भी सरल और आकर्षक बनाने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। अब पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार आपको एडवांस में रकम देगी। हालांकि इस रकम को पाने के लिए आपको एक अनिवार्य शर्त को पूरा करना होगा। एडवांस रकम के लिए आपके पास खुद का भू खंड/प्लॉट होना चाहिए। यदि आपके पास खुद का भू खंड है तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से 3 किश्तों में एडवांस की राशि मिलेगी।
- आवेदन स्वीकार होते ही आपको पहली किश्त के रुप में 50 हजार रुपए मिलेंगे जो कि आपके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
- योजना के तहत दूसरी किश्त 1.5 लाख रुपए घर की छत/लेंटर बनाते वक्त दी जाएगी।
- योजना की तीसरी और आखिरी किश्त 50 हजार रुपए घर बन जाने के बार दी जाएगी।
- कुल 2.5 लाख रुपए की मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी।
- इस पहल को सबसे पहले उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने शुरु किया है।
- पीएम आवास योजना में चौथी श्रेणी में आने वाले भूखंड धारक लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
जीएसटी की दरों में कटौती से घर खरीदना हुआ और भी आसान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में घर खरीदने वाले लोगों को अब 12 के बजाय 8 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा इंफ्रस्ट्रक्चर स्टेटस के अंडर बनने वाले घरों की भी जीएसटी की दरों को घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।
वहीं जो घर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर नहीं हैं उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे खरीददारों को 12 फीसदी जीएसटी अदा करना होगा। तमाम रियल स्टेट जानकारो का कहना है कि इस कदम से अफोर्डेबल हाउसिंग के दाम में करीब 4 प्रतिशत तक की कमी देखी जा सकती है।