EPF अकाउंट से लोन कैसे प्राप्त करें?
अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपके पास ईपीएफ खाता होना जरुरी है। इस खाते के लिए आपकी कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से कुछ राशि काटती है तो वहीं कंपनी का खुद का भी इसमें कुछ पर्सेंट कंट्रीब्यूशन होता है। यह एक ऐसा अकाउंट है जिसे सरकार ने अनिवार्य बना दिया है और जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनके पास खर्च के लिए कुछ राशि प्रदान पेंशन के रुप में प्रदान करता है।
सरकार के द्वारा कुछ खास कामों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की अनुमति मिल गई है। साथ ही पीएफ खाते से लोन लेने का भी प्रावधान प्रदान कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि पीएफ खाते से पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं।
PF खाते से कैसे निकाले पैसे?
- साफ शब्दों में अगर आपको समझाएं तो वास्तविक रुप से यह एक लोन नहीं है बल्कि यह एक एडवांस राशि है जो कि सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जा सकता है। नौकरी करने के दौरान भी आप पीएफ खाते से लोन निकाल सकते हैं। आपको कितनी राशि एडवांस के तौर पर पीएफ खाते से चाहिए यह आपके काम करने के वर्ष पर भी निर्भर करता है।
- लोन प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 31 जमा करना होगा जिसे कि EPF एडवांस फॉर्म भी कहते हैं। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यमेंट भी सबमिट करने होंगे। यदि आपको अपनी शादी के लिए एडवांस लेने के जरुरत है तो आपको आवेदन के साथ शादी का कार्ड भी जमा करना होगा।
- ईपीएफ फॉर्म 31 में आपको पीएफ खाता संख्या, वेतन और बैंक खाता विवरण देना होगा। इसके बाद ही आपका क्लेम एडवांस के लिए प्रोसीड होगा यानी कि आगे बढ़ेगा और पैसे डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएंगे।
कब आप ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं?
पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए या फिर कहें लोन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ द्वारा कुछ विशेष कैटेगरी चुनी गई हैं। अगर इन कैटेगरी के साथ आप सबूत के साथ ईपीएफओ को जमा कर देंगे तो आप पीएफ खाते से पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आगे कि स्लाइड में पढि़ए कब-कब आप पीएफ से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं-
शादी
अगर आपकी खुद की शादी या भाई/बहन/बेटी और बेटे की शादी करनी है तो आप खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकतम राशि 50 प्रतिशत कर्मचारी शेयर और ब्याज के साथ मिलती है। इसके लिए आपको शादी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। पीएफ से आप अपने जीवन में सिर्फ 3 बार पैसे निकाल सकते हैं।
शिक्षा
आप अपनी खुद की पढ़ाई के साथ-साथ अपने भाई/बहन/बेटी या बेटे की पढ़ाई के लिए पीएफ खाते से एडवांस लोन ले सकते हैं। इसके लिए अधिकतम राशि 50 प्रतिशत कर्मचारी के शेयर और ब्याज के साथ मिलती है। साथ ही पढ़ाई और फीस एवं पाठ्यक्रम के बारे में आपको एक सर्टिफिकेट दिखाने की भी आवश्यकता होगी। पढ़ाई के लिए आप 7 बार अपने पूरे जीवन में पैसे निकाल सकते हैं।
मेडिकल खर्च के लिए
आप गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। यह एडवांस आप अपने लिए, अपने बच्चों, पति/पत्नी, माता-पिता के लिए निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो अधिकतम राशि मिलती है वह 6 महीने का मूलधन, महंगाई भत्ता और ब्याज की हिस्सेदारी के साथ मिलेगा।
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हैं वो भी कभी भी। इसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। नए PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, पढ़ें और जानें
होम लोन चुकाने के लिए
अगर आपने किसी राष्ट्रीय बैंक या को-ऑपरेटिव समिति से घर बनवाने के लिए लोन लिया है तो उसका ऋण चुकता करने के लिए EPF खाते से पैस एडवांस में ले सकते हैं। इसके लिए अधिकतम राशि राशि जो मिलती है उसें 36 महीने का मूल वेतन+महंगाई भत्ता+ब्याज सहित नियोक्ता का योगदान शामिल होता है।
होम लोन के लिए आप पीएफ खाते से सिर्फ 1 बार पैसे निकाल सकते हैं और इसके लिए आपकी सदस्यता अवधि 10 साल होनी चाहिए। साथ ही आपके पास बैंक से लिए गए लोन की एक प्रति भी होनी चाहिए। जानिए कब और कैसे निकाल सकते हैं PF के पैसे
घर या प्लॉट खरीदने के लिए
घर या प्लॉट खरीदने के लिए भी आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आप अपने जीवन में केवल एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी सदस्यता कम से कम 5 साल होनी चाहिए।