पत्नी का खुलवाएं PPF अकाउंट मिलेगा 50 लाख तक का रिटर्न
आप जानते हैं कि आपकी वाइफ हर कदम पर आपका साथ देती हैं फिर चाहे वो भावानात्मक रुप से हो या आर्थिक रुप से। सरकार महिलाओं को कई प्रकार से छूट प्रदान करती है जिसे शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो यहां पर हम आपको आपकी वाइफ के पीपीएफ खाते के बारे में बताएंगे जिसमें की आप 50 लाख तक रिटर्न पा सकते हैं।
इस तरह से मिलेगा रिटर्न
आप अपनी वाइफ का पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)खाता खुलवा सकते हैं क्योंकि इसमें उन्हें गारंटीड रिटर्न मिलता है। आपकी वाइफ अपने अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं। 15 साल के बाद जब उनका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा तो उनके खाते में 50 लाख का फंड बन चुका होगा। इस तरह जरुरत पड़ने पर अपनी वाइफ से 50 लाख रुपए तक की मदद ले सकते हैं।
ऐसी होगी ब्याज दर
वर्तमान समय में PPF पर सालाना 7.8 प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है। इस हिसाब से अगर पीपीएफ अकाउंट में 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो मौजूदा ब्याज दर पर कुल फंड 43 लाख रुपए का हो जाएगा। केंद्र सरकार पीपीएफ स्कीम पर ब्याज दर का हर तीन महीने में समीक्षा करती है। ऐसे में लंबी अवधि में पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ऐसे में आप 15 साल में पीपीएफ अकाउंट में लगभग 50 लाख का फंड बना सकते हैं। आपको बता दें कि इस अकाउंट में साल में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है।
एक व्यक्ति खोल सकता है एक ही अकाउंट
आपको बता दें की एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। हांलाकि, अपने बच्चे यानी नाबालिग के जगह पर आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इसमें ज्वाइंट खाता नहीं खोला जा सकता है। इस खाते को चालू रखने के लिए आपको साल में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं।
नाबालिग के लिए नियम
अगर बच्चे का नाबालिग खाता है तो उसके लिए साल में न्यूनतम 100 रुपए जमा करना जरुरी है। यदि आपने इस खाते में चालू वित्त वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा।
टैक्स पर भी मिलेगी छूट
पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमा की गई राशि पर मिलने वाली ब्याज टैक्स फ्री होती है। इतना ही नहीं उस पर मिलने वाली ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों ही टैक्स फ्री होती है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80 सी के तहत पीपीएफ में निवेश करते हैं तो इस पर जमा रकम को अपने दस्तावेजों में शो करके टैक्स की छूट का भी लाभ ले सकते हैं।