आईआरडीएआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी पॉलिसीधारकों को अपने आधार और पैन के विवरण को इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करने के लिए कहा गया है। यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें फॉर्म 60 भरना ज़रूरी है।
बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को अपने आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ने के लिए सूचनाएं भेज रही हैं तथा इसे जोड़ने का तरीका भी बता रही हैं।
रजिस्टर्ड यूजर के लिए ऑनलाइन लिंकिंग
यह आधार को अपडेट करने का सबसे सरल तरीका है। पॉलिसीधारक बीमा कंपनी के कस्टमर सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करके अपने प्रोफाइल में आधार के विवरण भर सकते हैं।
नॉन-रजिस्टर्ड यूजर के लिए ऑनलाइन लिंकिंग
वैकल्पिक रूप से यदि पॉलिसीधारक एक रजिस्टर्ड उपभोक्ता नहीं है तो वह बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकता है। यहाँ पॉलिसीधारक को कई विवरण देने होते हैं जैसे पॉलिसी नंबर, जन्म तिथि, पैन, ई-मेल आई डी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर।
प्रमाणीकरण
ऊपर बताये गए किसी भी तरीके से जब आधार नंबर जोड़ दिया जाता है तब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी एंटर करने पर आधार नंबर सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाता है।
ऑफलाइन लिंकिंग
पॉलिसीधारक अपने इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी की निकट की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड को लिंक करवाने का काम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
1. सभी नई पॉलिसियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर (प्रस्ताव के समय ही) ही आधार की आवश्यकता होगी।
2. इसे ऑनलाइन लिंक करने के लिए पॉलिसीधारक का मोबाइल नंबर आधार डेटा बेस से रजिस्टर्ड होना चाहिए।


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