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अपनी सैलरी से टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो अपनाएं ये 7 तरीके

By Pratima
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मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं लेकिन जब यही पैसा टैक्स के रूप में साल के अंत में आपकी सैलरी से काट लिया जाता है। तो यकीनन यह सबसे कष्ट देने वाला लम्हा होता है। हर कोई चाहता है कि उसका टैक्स कम से कम कटे लेकिन करदाताओं को कई बार अन्य विकल्पों के बारे में पर्याप्त जानकारी ही नहीं होती है। आयकर अधिनियम धारा 80 C के अलावा और भी कई आयकर अधिनियम हैं जिन में कई तरह से टैक्स में छूट मिलती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खास विकल्पों के बारे बताने जा रहें हैं।

सैलरी रीकंसट्रकटिंग

सैलरी रीकंसट्रकटिंग

अपनी सैलरी को फिर से नया रूप देना हमेशा संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इस बात की इजाज़त दे, और आपके एचआर के साथ आपके अच्छे संबंध हों, तो आपकी सैलरी की कुछ चीज़ों पर टैक्स कम हो सकता है।

लन्च अलाउंस के बजाए फ़ूड कूपन लें इससे आपका 60,000 रुपये तक टैक्स की छूट मिलती है। मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, यूनिफार्म अलाउंस(यदि हो तो) और टेलीफोन इक्स्पेन्स को सैलरी में ही रहने दें, और इन का सही बिल दिखाएं जिससे इनपर टैक्स की छूट मिल सके। यही नहीं ज्यादा टैक्स देने से बचने के लिए अपनी कार की बजाए कंपनी की कार का इस्तेमाल करें।

 

धारा 80 C का उपयोग करें

धारा 80 C का उपयोग करें

धारा 80 C का जितना हो सके इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको ज्यादा से ज्यादा 1, 00,000 रुपये तक टैक्स में कटौती मिलेगी। इस धारा का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए इन विकल्पों में निवेश करें।

 

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड
  • लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम
  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट
  • इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
  • 5 साल के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपाजिट करना
  • 2 बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करना

 

 

80 सी के अतिरिक्त दूसरे विकल्प

80 सी के अतिरिक्त दूसरे विकल्प

अगर आपकी राशि एक लाख रुपये से काम है तो धारा 80 सी के अलावा और भी विकल्प हैं।

  • धारा 80 D- 15,000 रुपये का मेडिकल इंश्‍योरेंस खुद के लिए, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए कटेगा और 20,000 रुपये मेडिकल इंश्‍योरेंस अपने 65 वर्ष से ऊपर माता-पिता के लिए।
  • धारा 80 सीसीएफ- नोटिफाईड इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश के लिए धारा 80 सी के तहत 1 लाख के साथ 20,000 रुपये की कटौती।
  • धारा 80 जी- स्पेसिफ़िएड फंड्स और चैरटबल संस्थाओं में डोनेशन देना।

 

 

मकान का किराया

मकान का किराया

क्या आप अपने घर का किराया खुद दे रहें हैं और आपको कंपनी से कोई भी एचआरए नहीं मिल रहा है? तो ये लीजिये कुछ विकल्प जिनका आप धारा 80 जीजी के तहत लाभ उठा सकते हैं।

1-कुल आय का 25% या,
2-प्रति माह 2,000 रुपये या,
3-किराए के अतिरिक्त कुल आय का 10% से अधिक का भुगतान
4-यदि आप अपने पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के साथ रहते हैं और जिस घर में आप रहते हैं वो आपका है और वहां से आप अपने ऑफिस का सारा काम करते हैं तो आपके वेतन में से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
5-अगर एचआरए आपके वेतन का हिस्सा करते हैं , तो नीचे दिए गए तीन में आपको न्यूनतम छूट मिलेगी।
6-वर्तमान एचआरए जो आपको अपने मालिक से मिलेगा
7-घर का वर्तमान किराया जो आप भरेंगें, इसमें 10% वेतन में कटौती( बुनियादी + महंगाई भत्ता भी शामिल है यदि कोई हो)
8-50% की कटौती आपके वेतन में से ( मेट्रो के लिए) और 40% वेतन की कटौती (गैर-मेट्रो के लिए)

 

होम लोन्स से टैक्स की बचत करें

होम लोन्स से टैक्स की बचत करें

अपने होम लोन का सही तरीके से इस्तेमाल करें जिससे आप और टैक्स बचा सके। आपके लोन का मुख्य मूलधन 80 सी के तहत आता है, जिस में 1, 00,000 की कटौती है। यही नहीं धारा 24 के अंतर्गत ब्याज में 1, 50,000 की कटौती अलग से होती है।

ट्रेवल लीव अलाउंसेस

ट्रेवल लीव अलाउंसेस

ट्रेवल लीव अलाउंसेस को अपनी छुट्टियों के लिए इस्तेमाल करें, जो आपको चार साल में दो बार मिलेगा। अगर आपने इन चार सालों में इनका लाभ नहीं उठाया है तो अब आप एक छुट्टियां तो ले ही सकते हैं। इस साथ ही आप अगले तीन का लाभ उठा सकते हैं।

बोनस पर टैक्स

बोनस पर टैक्स

बॉस से मिलने वाला बोनस पूरी तरह से कर योग्य हैं जिस साल वह आपको मिला है। इसलिए आप अपने बॉस से यह अनुरोध करें, कि अगर टैक्स रेट कम कर दिए जाएं अभी या आने वाले साल में। यह भी देख लें कि आप अपना बोनस अगले साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अपने टैक्स से संबंधित सारी जानकारी अपने बॉस को अच्छे से दें जिससे बोनस देते समय उस पर कोई टैक्स ना लगे।

कुछ जरुरी बातें

कुछ जरुरी बातें

आखरी समय में टैक्स प्लानिंग की परेशानियों से बचने के लिए, नीचे दी गयी कुछ बातों का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की फ़ालतू कटौती से बचने के लिए अपने बॉस को सारे लोन्स और टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट में निवेश की जानकारी दें। और यह बहुत जरुरी है कि हर साल आप 31 मार्च से पहले अपनी टैक्स प्लानिंग शुरू कर दें और 31 जुलाई तक अपने सारे रिटर्न्स फाइल कर दें।

English summary

7 Tips for saving tax from individuals salaried

You will know here 7 tips for saving tax from individuals salaried.
Story first published: Tuesday, October 24, 2017, 16:49 [IST]
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