4 दिसंबर 2014 को केंद्र की मोदी सरकार ने बेटियों के लिए छोटी बजट योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत की। सुकन्या संवृ्धि योजना केवल बेटियों के लिए है। इसमें बालिका के माता-पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं।
इस योजना के कई प्रमुख हैं बिंदु हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। ताकि आप समझ सकें कि सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे निवेश कर सकते हैं और इस योजना के क्या लाभ हैं।
खाते के बारे में जानकारी
सुकन्य समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं। यदि जुड़ुआ बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है।
खाता खोलने के लिए जरूरी राशि
एक खाता 1000 रुपए की शुरुआती जमा राशि से खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकेंगे। बेटी के 14 साल की उम्र पूरी होने तक खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। 14 वर्ष की आयु के बाद खाते में पैसा नहीं जमा कर सकते हैं।
खाता संचालन
यदि खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो न्यूनतम जमा राशि (1000 रुपए) और 50 रुपए प्रतिवर्ष के जुर्माने के साथ खाते को नियमित किया जाएगा। बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता खाते को संचालित कर सकते हैं इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है।
जमा राशि निकालने की शर्तें
बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।
खाता कब होगा मेच्योर
बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर ही खाता मेच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है।
आयकर में छूट का लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी।
पीपीएफ से ज्यादा ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश राशि पर ही पहले टैक्स छूट थी लेकिन इस बजट में इसके ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट दी गई है। इस मामले में यह PPF के बराबर हो गया जिसपर तीन स्तरों पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ब्याज के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना PPF से ज्यादा आकर्षक है। PPF पर 8.10 फीसदी ब्याज मिल रहा है जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.60 फीसदी ब्याज दर है।
More From GoodReturns

Gandhar Oil Refinery के शेयर में लगा अपर सर्किट! मुनाफा और रेवेन्यू ने किया कमाल, अब क्या होगा?

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति

GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग

आज खुले 3 बड़े IPO: Indo-MIM, Xtranet और Lohia Corp में निवेश का मौका, जानें क्या है सही रणनीति

Russia ने 6 महीने में बेच दिया 44 टन सोना! रूस क्यों घटा रहा है अपना Gold Reserve?

मुंबई बारिश अलर्ट: बैंकिंग ठप होने पर पैसे की किल्लत से कैसे बचें? जानें स्मार्ट तरीके

Indo-MIM Listing Today: आज बाजार में होगी धमाकेदार एंट्री! लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने का सही तरीका

Gold Outlook: Buy on Dip या Sell on Rise? गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर Expert Strategy!

LIC AGM 2026: डिविडेंड और बोनस पर बड़ा फैसला, निवेशकों के लिए क्या है खास?



Click it and Unblock the Notifications