SBI में PPF खाता खोलने के नियम और शर्तें
पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना सरकार द्वारा प्रोत्साहित की गयी निवेश योजना है। इसका प्रारंभ 1968 में नेशनल सेविंग्स ऑर्गनाइजेशन (राष्ट्रीय बचत संगठन) द्वारा छोटी बचत के इस्तेमाल के लिए किया गया। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता एसबीआई पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है। अच्छे रिटर्न्स और कर लाभ पीपीएफ के प्रमुख आकर्षण हैं। बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई एक विश्वसनीय नाम है। लोग SBI में PPF अकाउंट खोलने को प्राथमिकता देते हैं।
कैसे आवेदन करें?
पीपीएफ प्रोवीडेंट फंड योजना 1968 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को फॉर्म ए जमा करना होता है। आवेदक एसबीआई की किसी भी शाखा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकता है। आपको एसबीआई की उस शाखा के नाम का उल्लेख करना होता है जहाँ आप अकाउंट खोलना चाहते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
एसबीआई में पब्लिक प्रोवीडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म (फॉर्म ए)
- नॉमिनेशन फॉर्म (उत्तराधिकारी फॉर्म)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड/ फॉर्म 60-61 की कॉपी
- बैंक के केवायसी नियमों के तहत आईडी प्रूफ (पहचान प्रमाण) और पते का प्रमाण
योग्यता
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) संशोधन स्कीम, 2016 में में निवेश में कुछ मापदंड हैं। पीपीएफ अकाउंट निवासी भारतीय व्यक्ति या किसी नाबालिग की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, केवल उस खाते को छोड़कर जो किसी नाबालिग की ओर से बनाया गया है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट माता या पिता के द्वारा अपने पुत्र या पुत्री के लिए खोला जा सकता है। एक ही नाबालिग के एवज में माता और पिता दोनों पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट नहीं खोल सकते।
राशि सीमा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) संशोधन योजना में राशि निवेश करने की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित है। न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये सालाना और अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष है।
जमा करने में असफल होने पर
यदि आप एक या अधिक वित्तीय वर्ष में एसबीआई पीपीएफ अकाउंट के खाते में पैसा जमा करने में असफल होते हैं तो आपको दंड भरना पड़ता है। यदि वित्तीय वर्ष पूरा होने पर ग्राहक द्वारा 500 रुपये की न्यनतम राशि जमा नहीं की जाती है तो 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दंड भरना पड़ता है।
पीपीएफ खाता परिपक्वता (मैच्योरिटी)
एसबीआई में प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF) खाता खोलने के 15 वर्ष बाद उस महीने में परिपक्व हो जाता है जिस महीने में (15 वर्ष पहले) यह खाता खोला गया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना में किये गए निवेश के परिपक्वता के समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेश को बनाये रखना चाहते हैं तो आप परिपक्वता समय से पांच वषों के लिए इसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के अन्दर फॉर्म एच भरना पड़ता है।
अनेक पीएफ अकाउंट
एक व्यक्ति केवल एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। इस सीमा में ऐसे खाते नहीं आते जो किसी नाबालिग की ओर से खोले गए हों।