EPF से जुड़े से ये 5 सवाल क्या आपको भी करते हैं परेशान
पर्सनल फाइनेंस की प्रक्रियाएं अब पहले जैसी थकाऊ नहीं है इसलिए पीएफ ट्रांसफर करवाने और पीएफ का पैसा निकालने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहां हम आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा निकालने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप उन परेशानियों से आसानी से कैसे निपट सकते हैं।
पीएफ निकालने संबंधी सवाल
पीएफ अकाउंट को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं। मसलन नौकरी छोड़ने के बाद क्या पुरानी कंपनी आपको खुद फोन करके पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने का ऑफर देगी या फिर इसके लिए आपको खुद चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने 3 साल से अधिक समय तक अपनी पिछली कंपनी से पीएफ का पैसा नहीं निकाला है तो इसकी रकम निकालने के लिए क्या उपाय किया जाएगा।
एफिडेविट
इसे ऐसे समझें, अगर आप तीन साल के बाद अपना पीएफ निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी ही आपसे कहेगी और आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है उसके बारे में भी बताएगी। इसके बाद एफिडेविट को पीएफ फॉर्म के साथ जमा कर दीजिए कुछ दिनों में रकम आपके खाते में आ जाएगी।
कितना मिलेगा ब्याज
अब ये सवाल भी उठता है कि पीएफ से अगर तीन साल बाद पैसा निकाला जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा ? तो इस सवाल को ऐसे समझें कि अगर आपके पीएफ खाते में 1 लाख रुपए जमा हैं और और आपको 8.65 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है, तो 10 साल में ये रकम 2.26 लाख रुपए हो जाती है मतलब दो गुने से भी ज्यादा। लेकिन ये ब्याज तब तक ही मिलता है जबतक आप संबंधित कंपनी में नौकरी कर रहे हों। नौकरी छोड़ने के बाद आपको 3 साल तक पीएफ पर ब्याज मिलता है इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
क्या नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं पैसा
अब ये भी सवाल उठता है कि, क्या नौकरी छोड़ते ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं ? इसका जवाब है नहीं। नौकरी छोड़ने के बाद आपको 2 महीने का समय देना पड़ता है। इस दो महीने में पीएफ के खाते में कोई राशि जमा नहीं होती है। इसके बाद आप फॉर्म-19 जमा करके अपनी रकम निकाल सकते हैं। बेरोजगार होने की दशा में भी आपको दो महीने के वक्त देना पड़ेगा जिसके बाद ही आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
कब कटता है टीडीएस
एक बड़ा सवाल आजकल लोगों को परेशान कर रहा है कि क्या पीएफ की राशि पर टीडीएस कटता है ? पीएफ की राशि पर टीडीएस तब कटता है जब आपके पीएफ अकाउंट को पांच से कम समय हुआ हो और उसमें 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा हों, इस स्थिति में ईपीएफओ कुल जमा राशि पर 10 फीसदी टीडीएस काटता है। वहीं अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कमाई राशि से किसी तरह की कटौती हो तो आप पीएफ खाते के 5 साल पूरा होने का इंतजार करिए और इसके बाद करमुक्त राशि निकाल लीजिए।