सेक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स से संबंधित 6 जरुरी बातें

सेक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स (एसटीटी) यानी की प्रतिभूति लेन-देन कर भारत में कुछ साल पहले ही प्रस्‍तावित किया गया है।

सेक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स (एसटीटी) यानी की प्रतिभूति लेन-देन कर भारत में कुछ साल पहले ही प्रस्‍तावित किया गया है। यह एक ऐसा टैक्‍स है जो कि उन पूंजी लाभ कर को चुराने से बचाता है जो बहुत से लोगों के द्वारा शेयर्स की बिक्री पर अपने मुनाफे की घोषणा नहीं करते थे। ऐसे लोग कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स यानी कि पूंजी लाभ कर का भुगतान नहीं करते थे, सरकार केवल उन टैक्‍सों का लाभ ले सकती थी जिन्‍हें लोगों द्वारा घोषित किया गया जाता था। लेकिन STT के आने के बाद से स्थिति में काफी बदलाव हुआ है।

पी चिदंबरम के कार्यकाल में लागू हुई थी योजना

पी चिदंबरम के कार्यकाल में लागू हुई थी योजना

इस स्थिति को रोकने के लिए उस समय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट 2004-05 में एसटीटी शुरू किया था। स्टॉक में लेनदेन, सूचकांक विकल्प और वायदा भी लेनदेन कर के अधीन होंगे। यह टैक्‍स भुगतान योग्‍य है चाहे आप किसी शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं आपका जो भी लेन-देन है वह स्टॉक की कीमत में जोड़ा जाता है। चूंकि दलालों को इस टैक्स को स्वचालित रूप से लेन-देन की कीमत में जोड़ना पड़ता है, इसलिए इसे टालने का उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

यहां पर आपको एसटीटी से संबंधित पांच महत्‍वपूर्ण बिंदुओ के बारे में बताने जा रहे हैं:

प्रत्‍यक्ष कर का रुप है STT

प्रत्‍यक्ष कर का रुप है STT

एसटीटी देश में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से दिए गए टैक्‍स योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन के मूल्य पर देय प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है।

सेक्‍योरिटी जिन पर लागू होता है STT

सेक्‍योरिटी जिन पर लागू होता है STT

सेक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स की सेक्‍योरिटी जिन पर लागू होती है वो हैं शेयर्स, बॉन्‍ड, डि-वेन्‍चर्स, डेरिवेटिव्‍स, यूनिट्स, निवेश करने वाली कोई स्‍कीम इक्‍वटी पर आधारित सरकारी अधिकार और इक्‍वटी म्‍यूचुअल फंड आदि।

ऑफ मार्केट शेयर्स

ऑफ मार्केट शेयर्स

ऑफ मार्केट शेयर्स, सेक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स की सेक्‍योरिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इक्विटी फ्यूचर्स पर एसटीटी चार्ज 0.17% से 0.1% तक काटा जाता है। पिछले बजट में, एसटीटी 0.127% से नकद डिलिवरी लेनदेन पर 0.125% घटा दिया था।

टैक्‍स की दर सेक्‍योरिटी के प्रकार पर निर्भर करता है

टैक्‍स की दर सेक्‍योरिटी के प्रकार पर निर्भर करता है

सेक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स के लिए टैक्‍स की दर सरकार के द्वारा निधार्रित की जाती है और वह सेक्‍योरिटी के प्रकार और ट्रांजेक्‍शन के प्रकार पर निर्भर करता है फिर चाहे वो खरीदा गया हो या बेचा गया हो।

खरीद और बिक्री के लिए STT 0.1%

खरीद और बिक्री के लिए STT 0.1%

डिलीवरी-आधारित इक्विटी लेनदेन के लिए, खरीद और बिक्री के लिए एसटीटी का कारोबार का 0.1% और इंट्रा-डे ट्रांजैशन और एसटीटी खरीद के लिए शून्य है और बिक्री कारोबार का 0.025% है।

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