कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी कर्मचारियों को उनके रिटायमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन का पैसा देने का निर्णय ले लिया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी कर्मचारियों को उनके रिटायमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन का पैसा देने का निर्णय ले लिया है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में बताया है।

EPFO की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को EPF स्कीम 1952 और EPS (एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पेमेंट करने को कहा गया है।
दत्तात्रेय ने बताया कि जहां तक ग्रेच्युटी सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गर्वमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बार-बार ऑफिसों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा।


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