प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्‍या है इसके लिए कैसे आवेदन करें?

प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी कि अब मात्र पांच दिन आपके पास बचे हुए हैं।

हर साल प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और सूखा की वजह से किसानों की फसले नष्‍ट हो जाती हैं। किसानों को इस मुसीबत की घढ़ी में साथ देने के लिए प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना को लॉन्‍च किया गया है लेकिन अभी भी भारत में ऐसे कई किसान हैं जिन्‍हें फसल बीमा योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए यहां पर फसल बीमा के बारे में विस्‍तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। आप यह जानकारी किसी जरुरतमंद किसान के साथ शेयर भी कर सकते हैं।

क्‍या है फसल बीमा योजना

क्‍या है फसल बीमा योजना

किसानों की फसलों के नष्‍ट हो जाने पर उन्‍हें आर्थिक रुप से मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई। यह बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराती है।

इतना मिलेगा प्रीमियम

इतना मिलेगा प्रीमियम

इस बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करता है। इस योजना के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा किस्‍तों को बहुत कम रखा गया है, जिसका किसान आसानी से भुगतान कर सकता है।

रबी और खरीफ की इन फसलों के लिए भी करवा सकते हैं बीमा

रबी और खरीफ की इन फसलों के लिए भी करवा सकते हैं बीमा

यह योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

मुख्‍य तथ्‍य

मुख्‍य तथ्‍य

 

  • योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई उपरी सीमा नहीं है। यानी कि बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत होता है, तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 
  • शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्‍य एवं केंद्र सरकार में बराबर बांटा जाएगा। 
  • योजना किसानों के हित लिए मनोवैज्ञानिक रुप से भी काम करेगी। 
  • फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान सिर्फ मोबाइल के माध्‍यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में आंकलन कर सकता है। 
  • परन्‍तु मनुष्‍य के द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना और सेंध आदि इस योजना में शामिल नहीं हैं।

 

आवदेन करने के लिए जरुरी दस्‍तावेज

आवदेन करने के लिए जरुरी दस्‍तावेज

यहां पर आपको बताया जा रहा है कि फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने से पहले कौन से दस्‍तावेज आपको अपने पास रखने होंगे:

  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो। 
  • किसान का आईडी कार्ड जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड। 
  • किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे- वोटर आईडी, आधार, बिजली का बिल। 
  • अगर खेत खुद का है तो खेत का खसरा क्रमांक/खाता नंबर का पेपर साथ रखें। 
  • खेत में फसल लगाई थी इसका प्रूफ, इस प्रूफ के लिए किसान पटवारी, सरपंच जैसे जिम्‍मेदार लोगों से एक पत्र लिखवाकर जमा कर सकता है। यह व्‍यवस्‍था हर राज्‍य में अलग-अलग है। 
  • अगर खेत अधिया में या किराए में लेकर बोया गया है तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ जरुर लें। इसमें खेत का खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। 
  • अगर आप चाहते हैं कि फसल के नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाए तो एक कैसिल्‍ड चेक भी लगाना जरुरी होगा।

 

कैसे करें आवेदन

कैसे करें आवेदन

जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराना चाहता है वह अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकता है। अगर किसान एक हेक्‍टेयर खेतों का बीमा करवाता है तो उसका बीमा 24 से 25 हजार रुपए का होता है। इसके लिए किसान को सिर्फ डेढ़ से 2 हजार रुपए देने होते हैं। किसान को बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म लेकर वहीं पर जमा करना होता है। फॉर्म लेने के लिए किसान को अपनी फोटो और खेत से जुड़ी जरुरी कागजात अपने पास रखने होते हैं।

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