भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना

आम आदमी बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा लागू की गई है।

आम आदमी बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इस योजना का महत्‍वपूर्ण कार्य है भूमिहीन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ-साथ राज्‍य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्‍थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाउु सदस्‍य को कवरेज प्रदान करती है।

आम आदमी बीमा योजना

आम आदमी बीमा योजना

आम आदमी बीमा योजना 2 अक्‍टूबर 2007 में लॉन्‍च की गयी थी। वित्‍त मंत्रालय के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए आम आदमी बीमा योजना (AABY) और जनश्री बीमा योजना को आपस में मिलाकर 1 जनवरी 2013 में इसे पूरी तरह से आम आदमी बीमा योजना बना दिया गया।

कहां कर सकते हैं आवेदन

कहां कर सकते हैं आवेदन

आम आदमी बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए नोडल एजेंसी अर्थात केंद्रीय मंत्रालयीन विभाग/ राज्‍य/ भारत का संघ शासित क्षेत्र/ और कोई अन्‍य संस्‍थागत प्रबंध में जाकर नियम के अनुसार पंजीकृत एनजीओ में ग्रामीण भूमिहीन परिवार आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि ऐसे लोग जो कि शहर में रहते हैं लेकिन उनके पास शहरी क्षेत्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो वो लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं।

इस बीमा योजना का लाभ

इस बीमा योजना का लाभ

1. AABY के अंतर्गत बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान सदस्‍य की प्राकृतिक रुप से मृत्‍यु होने पर उस समय लागू बीमा के अंतर्गत बीमाकृत राशि 3,000 नामांकित व्‍यक्ति की होगी।
2. अगर पंजीकृत व्‍यक्ति की मृत्‍यु एक्‍सीडेंट या फिर विकलांगता के कारण होती है तो पॉलिसी के हिसाब से नॉमिनी को 75,000 की राशि प्रदान की जाती है। विकलांगता में मुख्‍य रुप से दो आखों दो उंगलियों, एक आंख और एक उंगली की विकलांगता शामिल है।
3. आंशिक विकलांगता के मामले में पॉलिसी के ओनर या फिर नॉमिनी को 37500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
4. स्‍कॉलरशिप लाभ के अंतर्गत इस बीमा योजना में 9वीं से 12वीं के बीच पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्‍चों को 100 रुपये प्रति बच्‍चे के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका भुगतान वार्षिक रुप से प्रतिवर्ष पहली जुलाई और पहली जनवरी को किया जाता है।

आम आदमी बीमा योजना के लिए पात्रता

आम आदमी बीमा योजना के लिए पात्रता

इस बीमा योजना को पाने की पात्रता निम्‍न लोग रखते हैं:

  • आवेदक की उम्र 18 से 59 के बीच होनी चाहिए। 
  • आवेदक परिवार का मुखिया होना चाहिए या घर का कमाउ सदस्‍य/ गरीबी रेखा से नीचे/ गरीबी रेखा से उपर के वो सदस्‍य जो शहर में रहते हैं लेकिन उन्‍हें शहरी क्षेत्र का पहचान पत्र नहीं दिया गया है/ ग्रामीण भूमिहीन होना चाहिए। 
  • इसके अलावा कुछ सरकारी दस्‍तावेज की भी आवश्‍यकता होती है।

 

योजना के लिए जरुरी दस्‍तावेज

योजना के लिए जरुरी दस्‍तावेज

राशन कार्ड
जन्‍म प्रमाण पत्र
विद्यालय प्रमाण पत्र के साक्ष्‍य
वोटर आईडी
सरकारी विभाग द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र
आधार कार्ड

आम आदमी बीमा योजना के लिए प्रीमियम

आम आदमी बीमा योजना के लिए प्रीमियम

30,000 रुपये के प्रीमियम के लिए प्रति व्‍यक्ति 200 रुपये प्रति वर्ष के रुप में लगाया जाता है। जिसमें सुरक्षा निधि से 50 प्रतिशत राज्‍य सरकार या संघ क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है। तो वहीं अन्‍य पेशेवर समूह के मामले में शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम नोडल एजेंसी/ सदस्‍य/ राज्‍य सरकार या संघ क्षेत्र के द्वारा वहन किया जाता है।

बीमा के लिए क्‍लेम करने की कार्यविधि

बीमा के लिए क्‍लेम करने की कार्यविधि

इस योजना के अंतर्गत आने वाले मृत्यु या विकलांगता दावों को एलआईसी के पी एंड जीएस यूनिट द्वारा तय किया जाना चाहिए। वे एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे भुगतान करते हैं। यदि NEFT सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो दावे के लिए पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, एआईसी द्वारा निर्धारित की गई किसी भी अन्य विधि द्वारा A/C पेयी चेक या दावे का भुगतान किया जा सकता है।

मृत्‍यु पर क्‍लेम करने की प्रक्रिया

मृत्‍यु पर क्‍लेम करने की प्रक्रिया

आवेदन नॉमिनी के द्वारा किया जाना होता है।
आवेदन के साथ डेथ सर्टिफिकेट और दावा की राशि को प्रस्‍तुत करना होता है।
संबंधित नोडल एजेंसी में क्‍लेम पेपर का सत्‍यापन किया जाता है।
इसके बाद नोडल एजेंसी आपके क्‍लेम पेपर (दावा पत्र) के साथ संबंधित व्‍यक्ति के घर पर जाकर सत्‍यापन करता है।
दावा पत्र को हर दृष्टि से पूरा किया जाता है।
अंत में सत्‍यापित प्रति के साथ मूल मृत्‍यु प्रमाण पत्र के साथ नोडल एजेंसी इसे बीमा एजेंसी के समक्ष प्रस्‍तुत करती है।

एक्‍सीडेंट पर होने वाले क्‍लेम

एक्‍सीडेंट पर होने वाले क्‍लेम

इस प्रक्रिया के लिए निम्‍म प्रक्रिया की आवश्‍कता होगी:
1. एफआईआर की कॉपी
2. पोस्‍ट मॉर्टम रिर्पोट
3. पुलिस पूछताक्ष रिर्पोट
4. पुलिस की अंतिम रिर्पोट

छात्रवृत्ति क्‍लेम करने की प्रकिया

छात्रवृत्ति क्‍लेम करने की प्रकिया

इसके अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना लेने वाले व्‍यक्ति जिसका बच्‍चा यह स्‍कॉलरशिप लेने के योग्‍य है उसे आवेदन फॉर्म हर छठवें महीने भर कर नोडल एजेंसी के समक्ष प्रस्‍तुत करना होगा। नोडल एजेंसी इसे पहचान करके सत्‍यापित करेगी। इसके बाद नोडल एजेंसी अधिकारिक रुप से पी एंड जीएस यूनिट को लाभार्थी छात्रों की सूची प्रस्‍तुत करेगी जिसमें कि ये चीजें शामिल होंगी:

 

  • छात्र का नाम 
  • स्‍कूल का नाम 
  • क्‍लास 
  • बीमा योजना के सदस्‍य का नाम 
  • सदस्‍य की पॉलिसी संख्‍या 
  • सदस्‍य क्रमांक 
  • डायरेक्‍ट पेमेंट के लिए NEFT की डिटेल

 

 

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