कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) क्या है आपको यह पेंशन स्कीम कब मिल सकती है?
ईपीएफ पेंशन या ईपीएस एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है, जिनके पास कोई अन्य पेंशन योजना नहीं है।
क्या आपको पता है कि ईपीएफ के अंतर्गत आपको पेंशन भी मिल सकती है? जी हां यह बात बिल्कुल सच है। ईपीएफ पेंशन या ईपीएस एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है, जिनके पास कोई अन्य पेंशन योजना नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएस एक गारंटीकृत मासिक पेंशन देता है। तो वहीं सरकारी विभाग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी कर्मचारियों के पेंशन खाते को मैनेज करता है।
कर्मचारी पेंशन योजना क्या है?
EPS (इंप्लाई पेंशन स्कीम) या कर्मचारी पेंशन योजना प्रॉविडेंट फंड में ही होता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ से संबंधित होती है। इन दोनों में अंतर बस इतना है कि ईपीएफ वास्तविक रुप से प्रॉविडेंट फंड के लिए होता है और ईपीएस आपके पेंशन के लिए।
कम से कम पेंशन राशि
सरकार ने अब ईपीएस में मिनिमम पेंशन अमाउंट को बढ़ा दिया है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह कम से कम अब पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
वितरण अनुपात
आपकी सैलरी से 12 प्रतिशत भाग ईपीएफ में चला जाता है। कंपनी द्वारा 12 प्रतिशत के योगदान में से 8.33 प्रतिशत भाग ईपीएस में चला जाता है और बांकी ईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। वह आपकी कंपनी के योगदान का हिस्सा है जिससे आपकी पेंशन बनती है।
आपको पेंशन कब मिल सकती है?
ईपीएस के अंतर्गत पेंशन पाने के लिए कुछ शर्ते हैं जो यहां पर आपको बताई जा रही हैं।
- पेंशन उसी को मिल सकती है जिन्होंने अपने 58 साल पूरे कर लिये हों।
- जिन्होंने अपनी नौकरी के दस साल पूरे कर लिये हों।
- कर्मचारी का एक से अधिक ईपीएफ अकाउंट न हो।
- ईपीएस के अंतर्गत प्रीमियम पेंशन हर महीने 1 हजार होगी।
- कर्मचारी की मौत हो जाने पर पेंशन लेने के हकदार उनके घर के सदस्य होंगे या फिर जो उनके नॉमिनी होंगे।