क्‍या करें अगर आपके पास 1 से ज्‍यादा पैन कार्ड हों?

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट अधिनियम के अनुसार एक व्‍यक्ति को एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है।

आयकर अधिनियम के अनुसार एक व्‍यक्ति को एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आपका पैन कार्ड गुम गया है और आपको दूसरा पैन कार्ड बनवाने की जरुरत है। ऐसे में आप दूसरे पैन कार्ड के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि उनके नाम से 1 से ज्‍यादा पैन कार्ड नंबर हैं। जो कि पूरी तरह से अवैद्य है। इसके खिलाफ इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट एक्‍शन भी ले सकता है जिसके लिए आपको पेनाल्‍टी भी देनी पड़ सकती है। आखिर किस गलती की वजह से दो पैन कार्ड नंबर होते हैं यहां पर आपको बताएंगे:

शादीशुदा महिलाओं के लिए

शादीशुदा महिलाओं के लिए

अगर कोई महिला शादी से पहले पैन कार्ड बनवाती है और शादी के बाद दूसरे सरनेम के साथ फिर पैन कार्ड के लिए अप्‍लाई करती है। तो इस प्रकार से एक ही व्‍यक्ति के दो पैन नंबर हो जाते हैं। जो कि गैर कानूनी है। ऐसा करने से बचने के लिए जरुरी है कि आप पहले पैन कार्ड को पैन और आईटी विभाग में जाकर वापिस करके आइये। नहीं तो पैनाल्‍टी के तौर पर आपको फीस देनी होनी।

दो आवेदन

दो आवेदन

कभी-कभी जब आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन आप अपना पैन कार्ड नहीं प्राप्‍त करते हैं। एक स्‍थायी खाता संख्‍या के लिए आवेदन करने के बाद आईटी विभाग द्वारा यह पैन नंबर किसी दूसरे व्‍यक्ति को आवांटित कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह व्‍यक्ति दूसरे पैन कार्ड के लिए फिर से अप्‍लाई कर दे और इस प्रकार से एक व्‍यक्ति के नाम से 2 पैन कार्ड बन जाते हैं।

फ्रॉड

फ्रॉड

कुछ मामलों में, बेनामी डीमैट खाते खोलने के लिए झूठे पैन प्राप्त होते हैं, और इन खातों का उपयोग आईपीओ घोटाला और अन्य शेयरों की खरीद और बिक्री में किया जाता है।

क्‍या करें एक से ज्‍यादा पैन कार्ड होने पर

क्‍या करें एक से ज्‍यादा पैन कार्ड होने पर

जब भी आपके पास नया पैन कार्ड आता है तो सबसे पहले यह चेक कर लें कि कहीं नए पैन कार्ड का नंबर पुराने पैन कार्ड से मिलता है या नहीं। अगर दोनो पैन कार्ड का नंबर एक जैसा है तब तो कोई दिक्‍कत नहीं लेकिन अगर पैन नंबर अलग-अलग है तो आपको एक पैन कार्ड आइटी विभाग और इनकम टैक्‍स विभाग में जाकर इसे वापस करना होगा।

क्‍या है पेनाल्‍टी चार्जेस

क्‍या है पेनाल्‍टी चार्जेस

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आप नए पैन कार्ड के लिए अप्‍लाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको 10 हजार तक की पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है। पेनाल्‍टी देने से बचने के लिए अगर आप के पास दो पैन कार्ड हैं तो जल्‍द ही इसे इनकम डिपार्टमेंट में जाकर वापस करें।   यह भी पढ़ें: आधार और पैन कार्ड स्‍पेलिंग गलत होने पर भी होंगे लिंक, जाने कैसे?

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