हम आपको बताएंगे कि स्टार्टअप शुरु करना या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरु करना हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं।
आज के दौर में तमाम युवा अपना खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं, उनके पास प्लानिंग, सपोर्ट जैसे तमाम चीजें होती हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अब हम आपको बताएंगे कि स्टार्टअप शुरु करना या फिर अपना खुद का बिजनेश शुरु करना हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं।
क्या है प्रासेस
डिजिटल युग में अब कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाने से लोगों की परेशानी कम हो गई है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 लोगों का होना जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कम से कम 15-20 दिनों का वक्त लगता है।
क्या करना होगा
- अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें
- जन्म और पते संबंधी प्रमाण पत्र तैयार रखें
- कंपनी का एक यूनीक नाम रखें
- कंपनी के नाम से एक पैन कार्ड बनवाएं
- कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स और कर्मचारी है उन सभी के पास पहचानपत्र होना चाहिए
- कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक पैनकार्ड जमा करना होगा।
- जिस पते पर कंपनी का कार्यालय स्थापित किया जाएगा, वहां का प्रमाण पत्र देना जरूरी है।
- अगर किराए पर लेकर ऑफिस बना रहे हैं तो मकान मालिक से NOC लेना जरूरी है।
- जिसके नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेन है उसका पता और पहचान पत्र जमा करना जरूरी होगा।
शैक्षिक योग्यता
कंपनी का डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर बनने के लिए किसी तरह की शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है। हां, डायरेक्टर बनने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
कंपनी कहां शुरू करें
कपंनी शुरु करने के लिए आपको एक कार्यलय की जरूरत होती है। इसी कार्यलय के पते पर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफिस खेलने के लिए आपको ऐसी जगह चुननी होगी जहां से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आसानी से संचार स्थापित कर सकें। कंपनी कैपिटल, कंपनी के शुरुआती दौर में लगाए जाने वाली पूंजी है।
कंपनी कैपिटल क्या है
कंपनी शुरु करने से पहले फीस के तौर पर सरकार को एक लाख रुपए की रकम जमा कर सकते हैं। ये एक लाख रुपए की रकम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान देनी होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान कैपिटल निवेश से संबंधित कोई प्रूफ देना आवश्यक नहीं होता है।
जरूरी दस्तावेज
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको फॉर्म INC-29 भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अगर आपका दिया हुआ नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मान लिया तो ठीक है नहीं तो फिर आपको दूसरा नाम देना होगा।
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