शादी के लिए ₹2.5 लाख निकालने से पहले पढ़ लें ये 10 नियम और शर्तें
रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च के लिए माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिए ये कड़ी शर्तें रखी हैं।
नोटबंदी के बाद सरकार ने किसान और शादी वाले घर के लिए ज्यादा नगद निकालने की सुविधा दी है। अब जिन घरों में शादी समारोह है वहां नगद 2.5 लाख रुपए निकालने की सुविधा दी है। पर ये रकम इतनी आसानी से नहीं निकलेगी इसके लिए तमाम नियम और शर्तें हैं जिनके बारे में आपको जनना जरूरी है। ताकि आप बैंक जाकर बेवजह होने वाली परेशानी से बच सकें।

शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिए शादी के कार्ड, मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए किए गए एडवांस पेमेंट की प्रति देनी होगी। रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च के लिए माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिए ये कड़ी शर्तें रखी हैं।
शादी-विवाह के खर्च के लिए विशेष निकासी की सुविधा की सरकार की घोषणा के चार दिन बाद सोमवार को रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया-
- निकासी की अनुमति 8 नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी।
- यह राशि उसी शादी के लिए होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो।
- बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिए रिकॉर्ड रखें।
- बैंको को उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है।
- बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाए गए हैं।
- अधिसूचना के अनुसार, 'पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है, जिसकी शादी होनी है।'
- इतना ही नहीं उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है।
- ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है।
- सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है।
- रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।


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