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एक निष्क्रिय ईपीएफ खाते से फंड का दावा कैसे करें?

By Ajay Mohan
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), ने हाल ही में एक ऑनलाइन हेल्पडेस्क को लांच किया है, जिसमें निष्क्रिय ईपीएफ खाता धारकों की उनके खाता सम्बंधी मामलों में मदद की जाती है, उनके पुराने खाते को वर्तमान खाते में स्थानांतरण करने से लेकर कई अन्य मामलों को भी सुलझाने में संभावित मदद की जाती है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर यह हेल्पडेस्क बनाई गई है।

एक निष्क्रिय ईपीएफ खाते से फंड का दावा कैसे करें?

इस हेल्पडेस्क से मदद लेने के लिए खाताधारक को अपने खाते का विवरण देना होगा यानि इस्टेबलिश कोड, पीएफ खाता संख्या, पता, राज्य, शहर और ज्वाइन करने की तिथि आदि। इसके अलावा, अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे, नाम, मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ई-मेल पता, सम्पर्क पता, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या आदि को भी देना पड़ता है।

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धारक को ये जानकारी देने के साथ वहां उपस्थित रहना चाहिए। इसके बाद, एक अनुशंसित आईडी को भविष्य में रिफरेंस और ट्रैकिंग के लिए बनाया जाता है। इस रिफरेंस आईडी के जेनरेट होने के आधार पर, संदर्भित फील्ड ऑफिस (जहां सदस्य का पीएफ खाता होता है), उक्त धारक को सम्पर्क करेगा और उसे मामले के अनुसार, स्थानांतरण करने या अन्य उपाय के बारे में सलाह देगा।

इसी संदर्भ में, यूनिर्वसल एकाउंट नम्बर (यूएएन) की शुरूआत इसलिए की गई है ताकि यह सभी प्रयासों व पहल को सुविधाजनक बना सकें और वर्तमान खाते के साथ-साथ पुराने कई पीएफ खातों का समेकन करने में सक्षम हो पाएं।

इस पहल में अधिनियम के तहत कवर किए गए नियोक्ताओं की भागीदारी की मांग की गई और लाभार्थियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें वर्तमान पता, वर्तमान रोजगार शामिल होता है; चाहें सदस्य, यूएएन आवंटी हो। सदस्य के खाते का विवरण और आधार संख्या भी उल्लेखित की जाती है।

English summary

How to Claim Funds From An Inoperative EPF Account?

The Employees' Provident Fund Organization (EPFO) has now launched an online help desk to assist holders of an inoperative EPF account.
Story first published: Wednesday, August 12, 2015, 10:15 [IST]
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