भविष्य निधि खाता धारक अब र्इ- पास बुक से ऑन लाइन अपने खाते में जमा धन राशि की जांच कर सकते हैं। साथ ही, पिछले ट्रांजेक्शन के बारें में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो र्इ- पास बुक को एकाधिक बार भी डाऊन लोड कर सकते हैं। इस सेवा के तहत कोर्इ व्यक्ति चाहें तो इपीएफओ साइट पर अपने आपको रजिस्टर भी कर सकते हैं।
र्इ-पासबुक की सहायता से अन्य विवरण जैसे- पीएफ नम्बर, प्रतिष्ठान का कोड़, सदस्य का नाम आदि पे स्लीप पर जनरेट कर सकते हैं।
र्इ-पास बुक के लिए इपीएफओ साइट पर कैसे रजिस्टर करें?
कोर्इ भी पीएफ खाता धारक सदस्य पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर कर सकता है। इसकेलिए स्वयं का फोटो, व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे पेन, आधार, एनपीआर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि का उपयोग कर सकते हैं। मोबार्इल नम्बर को पासवर्ड की तरह उपयोग किया जा सकता है।
- र्इएफओ की साइट पर जायें
- विस्तृत विवरण जैसे- मोबार्इल न., जन्म दिनांक, दस्तावेज में नाम आदि भरों
- बॉक्स में जो शब्द दिये गये हैं, उन्हें भरों
- पीन प्राप्त करने के लिए क्लिक करों
आपने जो मोबार्इल नम्बर दे रखा है, उस पर पीन भेज दिया जायेगा। यही पीन अधिकृत बॉक्स में एन्टर कर दें।
र्इ-पास बुक कैसे जनरेट और डाऊनलोड होती है?
लॅागिन करने के बाद मेन पेज पर जाओ और मीनू से र्इ-पास बुक सेलेक्ट करें
1- प्रतिष्ठान का कोड़ चुनो
2- आपके पीएफ नम्बर एन्टर करों
3- पे स्लीप में जो नाम है, वह दो
4- बॉक्स में टेक्स दिये हैं, उन्हें टाइप करों
5- पीन के लिए क्लिक करो
6- जब आपको पीन मिल जाये, इसे ऑथोराइजेशन बॉक्स में एन्टर करों
7- विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए क्लिक करों
बैंलेंस की जानकारी रखने के लिए पासबुक को समय समय पर चेक करते रहें। यदि यह उपलब्ध नहीं होती है, तब एक रिक्वेस्ट पोर्टल पर बनती है जिससे तुरन्त संबंधित फिल्ड ऑफिस द्वारा पासबुक अपलोड कर दी जायेगी और सदस्य के मोबार्इल पर एसएमएस भेज दिया जायेगा। सदस्य लॉगिन कर पास बुक को डाऊन लोड़ कर दें। पास बुक में उस महीने सारा विवरण होगा जब से प्रतिष्ठान ने नये एप्लीकेशन सॉफटवेअर फिल्ड ऑफिस से इसे प्रोसेस किया था।
चार बातें ध्यान रखें
- एक ही मोबार्इल नम्बर को रजिस्टर करें। फिर भी यदि आपको मोबाइल न. बदलना पड़े, तो इसमे घबराने की बात नही है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं।
- अकाउंट बहुत समय से एक्टिव नहीं हुआ है या बहुत समय से क्लेम नहीं किया गया या फंड़ को ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, तब ट्रांसफर किये गये फंड की राशि को सदस्य के वर्तमान खाते में क्रेडिट के रुप में दिखायी जायेगी।
- यह सुविधा उन प्रतिष्ठानों के सदस्यों पर नहीं लागू होगी, जिन्हें र्इपीएफ एक्ट 1952 के तहत छूट मिली हुर्इ है।
- जब कोर्इ व्यक्ति अपना जॉब बदल देता हैं, तब उसे पीएफ फंड को ट्रांसफर करना पड़ता है, उस समय जो ट्रोंजेक्शन किया जाता है, उसे बराबर देखते रहें।
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