देश भर में ज्यादातर लोग अपना पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में खाता, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, आदि भी जमा करना आम बात है। लेकिन अगर आपके किसी संबंधी का निधन हो जाये, जिनका पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा है, और आप उनके सक्सेसर या नॉमिनी हैं, तो जमा धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह हम यहां बताने जा रहे हैं।

धन पाने के लिये कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिये। सबसे पहले आप निम्न तीन चीजों को प्राप्त करें-
1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. सक्सेशन सर्टिफिकेट
3. आपका आईडी एवं एड्रेस प्रूफ
4. वसीयतनामा की कॉपी (यदि लिखी गई है)
5. विभागीय अधिकारी का पत्र (अगर नॉमिनेशन नहीं किया गया है अथवा नॉमिनी नाबालिग है)
इन चार चीजों को प्राप्त करने के बाद आप एक सादे कागज पर चीफ पोस्ट मास्टर के नाम एक पत्र लिखें, जिसमें खाता संख्या/एनएससी/केवीपी आदि की संख्या को दर्शाते हुए भुगतान के लिये प्रार्थना करें। इस पत्र के साथ ऊपरयुक्त चार चीजे और पासबुक संलंग्न करें। यदि कोई सेविंग सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट की मूल प्रति संलंग्न करें।
यदि नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो?
यदि नॉमिनेशन नहीं है, तो धन मिलना आसान नहीं होता है। ऐसे में आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिये। अगर नोटरी से रजिस्टर्ड वसीयतनामा है तो भी आपका काम आसान हो सकता है।
हमनें यह बातें आपको क्यों बतायीं
हमारा उद्देश्य रहता है अपने पाठकों के काम को आसान बनाना। यदि आप पोस्ट ऑफिस जायेंगे, तो वहां आपको यही बातें बतायी जायेंगी और फिर आपको विभिन्न चीजों के लिये दौड़ भाग करनी पड़ेगी। लिहाजा आप पोस्ट ऑफिस जाने से पहले सारे कागज तैयार कर लें।


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