PPF Account : कोर्ट भी जब्त नहीं कर सकता है पैसा, जानिए 6 और फायदे
नई दिल्ली। लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ अकाउंट (PPF account) देश में पैसा जमा करने के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी लोग इसकी कई खूबियों से परिचित नहीं हैं। इस कारण से लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर एक दो बातों का ध्यान रखा जाए तो पीपीएफ (PPF) खाते का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इन फायदों में उसी निवेश पर ज्यादा ब्याज का मिलना भी शामिल है। ऐसे में आइये जानते हैं इसके 6 बड़े फायदे।
एक नजर में पीपीएफ अकाउंट (PPF account) के फायदे
-15 साल का लिये खुलता है पीपीएफ अकांउट (PPF account)
-बाद में इस पीपीएफ अकाउंट (PPF account) को 5-5 साल के बढ़ाया जा सकता है
-इस में जमा पैसा और उस पर मिलने वाला पूरा ब्याज टैक्स फ्री होता है
-इस समय पीपीएफ (PPF) पर मिल रहा है 7.1 फीसदी ब्याज
-सरकार हर तिमाही में करती है ब्याज दर की समीक्षा
-नाबालिग बच्चे के नाम भी खुल सकता है पीपीएफ अकाउंट (PPF account)
-कुछ शर्तों के साथ बीच में पैसा निकालने की सुविधा
आइये अब जानते हैं कैसे उठाएं पीपीएफ अकाउंट (PPF account) का पूरा फायदा
हर महीने की 5 तारीख तक जमा करें पैसा
वित्तीय बाजार के जानकारों के अनुसार पीपीएफ अकाउंट (PPF account) में हर महीने 5 तारीख से पहले पैसा जमा कराना फायदेमंद रहता है। जानकारों के अनुसार पीपीएफ (PPF) में जमा पैसों पर ब्याज की गणना हम महीने होती है। यह ब्याज पांच तारीख से लेकर महीने की अंतिम तारीख के बीच जमा राशि पर दिया जाता है। ऐसे में अगर 5 तारीख से पहले पैसा जमा कर दिया जाए तो उसी महीने में ब्याज पाया जा सकता है। बाद में इस जमा के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ऐसे में छोटी सी जमा रकम का अंत में मैच्योरिटी अमाउंट पर बड़ा असर पड़ता है।
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नाबालिग के नाम भी खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट (PPF in minors name)
अगर कोई चाहे तो अपने नाबालिग बच्चे के नाम भी खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट (PPF in minors name)। बच्चे के नाम पर या तो पिता या माता कोई भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। लेकिन माता-पिता अलग अलग पीपीएफ अकाउंट (PPF account) एक ही बच्चे के नाम नहीं खोल सकते हैं। अगर बच्चे के नाम समय पर पीपीएफ अकाउंट (PPF account) खोल लिया जाए तो आगे चलकर उसकी पढ़ाई का खर्च आसानी से पूरा किया जा सकता है।
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पीपीएफ अकाउंट (PPF account) पर लोन की सुविधा
पीपीएफ अकाउंट इसके अगेंस्ट लोन (Loan against PPF) लेने की सुविधा देता है। लोन (Loan) लेने की यह सुविधा पीपीएफ अकाउंट (PPF account) खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष (third financial year) से मिलना शुरू हो जाती है। इस सुविधा का लाभ छठवें वित्तीय वर्ष (sixth financial year) तक उठाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि इस लोन को 36 महीने के अंदर ही पटाना जरूरी होता है।
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जरूरत पर पैसा निकालने की सुविधा (Partial withdrawal from PPF account)
अगर किसी को पीपीएफ अकाउंट (PPF account) शुरू होने के बाद पैसों की जरूरत पड़ती है तो बीच में पैसा निकालने की सुविधा इस अकाउंट में है। पीपीएफ अकाउंट से नियमों के तहत कुछ पैसा निकाला जा सकता (Partial withdrawal from PPF account) है। पीपीएफ अकाउंट में कुछ पैसा निकालने की सुविधा 5 साल के बाद से मिलती है। लेकिन एक बाद ध्यान रखना चाहिए कि लोग अधिकतम (maximum) 50 फीसदी तक ही पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि निकाला जाने वाला यह पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री (tax-free) होता है।
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ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में (Deposit money online in PPF account)
अगर कोई चाहे तो पीपीएफ अकाउंट (PPF account) में ऑनलाइन पैसा जमा करा सकता है। इसके लिए वह निफ्ट (NEFT) (National Electronic Funds Transfer), ईसीएस (ECS) (Electronic Clearing System) के अलावा अन्य तरीकों से भी पैसा जमा करा सकता है। ईसीएस (ECS) यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (Electronic Clearing System) से ऑनलाइन पैसे जमा किया जा सकता है। इस सिस्टम में एक बैंक से दूसरे खाते में एक निश्चित रकम को हर महीने ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए बैंक में ईसीएस (ECS) के लिए संपर्क करना पड़ेगा।
निफ्ट (NEFT) यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer) सुविधा का भी फायदा उठाया जा सकता है। इसका उपयोग नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। आपके पास पीपीएफ अकाउंट नंबर के अलावा उस बैंक की शाखा का आईएफएससी कोड (IFSC) होना चाहिए। अगर यह आपके पास है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ में पैसा खुद ही जमा कर सकते हैं।