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आधार लिंकिंग को लेकर ITR की वेबसाइट पर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

यहां पर आपको बताएंगे की आईटीआर की वेबसाइट पर आधार से जुड़े कौन से प्रश्‍न पूछे जाते हैं।

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31 जुलाई इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में जाहिर है कि इस समय लोग इनकम टैक्‍स से जुड़े कई तरह के सवाल पूछते हैं। जिनमें से एक प्रमुख सवाल है आधार को इनकम टैक्‍स की वेबसाइट से लिंक कराने को लेकर। अक्‍सर लोग आधार और इनकम टैक्‍स से जुड़े कई सवाल करते हैं जिनके जवाब हम यहां पर बताएंगे।

 
आधार लिंकिंग को लेकर ITR की वेबसाइट पर पूछे जाने वाले FAQs

1. ई-फाइलिंग वेबसाइट में आधार जोड़ने के लिए मुझे किस जानकारी की आवश्यकता है?

 

उत्‍तर- इसके लिए आपके पास आप वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, और इन दोनों में ही आपका नाम, जन्‍मतिथि और लिंग विवरण मेल खाना चाहिए।

2. ई-फाइलिंग वेबसाइट में आधार और पैन कैसे लिंक करें?

उत्‍तर- आधार से पैन को लिंक करने की प्रक्रिया यहां पर जानें-

3. आधार लिंक करने में असमर्थ के रुप में गलती बताती है 'पहचान डेटा बेमेल'

उत्‍तर- पैन डाटाबेस के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि, और लिंग जैसे विवरण (नोट: पैन कार्ड के अनुसार नहीं) आधार डेटाबेस के खिलाफ मान्य किया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी पैरामीटर मेल नहीं खाता है, तो संदेश 'पहचान डेटा मिलान' दिखाई देगा और आधार संख्या आपके पैन से जुड़ा नहीं होगा। यदि आप पैन डेटाबेस के अनुसार प्रोफाइल विवरण नहीं जानते हैं, तो ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं त्वरित लिंक ⇒ 'अपना पैन जानें' पर क्लिक करें।

अपने पैन विवरण अपडेट करने के लिए कृपया एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

अपने आधार कार्ड विवरण अपडेट करने के लिए कृपया यूआईडीएआई पोर्टल पर जाएं
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update

4. ई-फाइलिंग वेबसाइट में आधार जोड़ने के क्या फायदे हैं?

उत्‍तर- एक बार आधार-पैन लिंक होने के बाद, आप सक्षम होंगे
ई-सत्यापित करें कि आपके रिटर्न / फॉर्म और अन्य सबमिशन जैसे धनवापसी पुन: जारी करें, आधार ओटीपी का उपयोग करके ई-कार्यवाही। आधार ओटीपी का उपयोग कर ई-फाइलिंग वॉल्ट उच्च सुरक्षा सक्षम करें।
आधार ओटीपी का उपयोग कर पासवर्ड रीसेट करें।

5. कॉरपोरेट / HUF लॉगिन में किस आधार संख्या को जोड़ा जाना चाहिए?

उत्‍तर- प्रिंसिपल व्यक्ति / कर्ता के आधार संख्या को कॉर्पोरेट / एचयूएफ लॉगिन से जोड़ा जाना आवश्यक है क्योंकि वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत रिटर्न / स्टेटमेंट / फॉर्म सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं।

6. आधार ओटीपी की वैधता क्या है?

उत्‍तर- आधार ओटीपी जब आप जनरेट करते हैं उसके 15 मिनट बाद तक वैलिड होता है।

7. ई-फाइलिंग वेबसाइट में HUF/गैर-कॉरपोरेट (कॉम-पनी के अलावा) उपयोगकर्ताओं के लिए आधार संख्या कैसे जुड़ी है?

उत्‍तर- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें: एचयूएफ / गैर-कॉरपोरेट लॉगिन ⇒ प्रोफाइल सेटिंग्स के साथ https://www.incometaxindiaefiling.gov.in ⇒ कर्ता / प्रिंसिपल संपर्क व्यक्ति की आधार लिंकिंग स्थिति देखने के लिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

8. क्या होगा यदि उपयोगकर्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी नहीं मिल रहा है?

उत्‍तर- UIDAI आधार के लिए यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज देगा। किसी भी मुद्दे के मामले में कृपया यूआईडीएआई हेल्पडेस्क 1800-300-19 47 से संपर्क करें।

9. क्या ई-फाइलिंग वेबसाइट में आधार संख्या को डी-लिंक करने का कोई विकल्प है?

उत्‍तर- ई-फाइलिंग वेबसाइट में आधार संख्या को डी-लिंक करने का कोई विकल्प नहीं है।

10. ई-फाइलिंग में आधार पैन लिंक स्थिति की जांच कैसे करें?

उत्‍तर-
A.प्री-लॉगिन
ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in ⇒ त्वरित लिंक ⇒ लिंक आधार ⇒ आधार दर्ज करें, आधार संख्या, आधार और कैप्चा के अनुसार नाम ⇒ ​​'लिंक आधार' पर क्लिक करें। यदि पैन और आधार पहले से ही जुड़ा हुआ है तो संदेश पॉप्युलेट किया जाएगा "आपका पैन पहले से ही आधार संख्या से जुड़ा हुआ है"।

B.पोस्‍ट-लॉगिन
ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in ⇒ प्रोफाइल सेटिंग्स ⇒ मेरा प्रोफाइल ⇒ आधार विवरण

Read more about: income tax aadhaar आधार
English summary

Question Related To Aadhaar Number Linking In ITR Website

Here you will read question related to Aadhaar Number linking in ITR website in Hindi.
Story first published: Wednesday, July 18, 2018, 14:57 [IST]
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