For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

टैक्‍स में छूट पाने के 5 आसान तरीके

पर आपको 5 ऐसे टिप्‍स बताएंगे कि आईटीआर फाइल करते समय आप टैक्‍स में छूट प्राप्‍त कर सकें।

|

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यदि आपको अपने आयकर की राशि को लेकर आश्चर्य है, तो हम आपको बताते हैं इस राशि को कम करने के कुछ तरीके। सही निवेश करना इसका एक सही तरीका है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, आयकर में अधिकतम 1,50,000 की छूट पाई जा सकती है।

 

इसका मतलब है कि यदि आप सही निवेश करते हैं तो आप अपनी आयकर की राशि 1,50,000 कम कर सकते हैं। यदि आप राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं तो यह आपको 50,000 रुपए तक का टेक्स बेनिफ़िट देता है।

हम आपको बताते हैं 5 तरीके जिनसे आप आयकर छूट पा सकते हैं:

1) यदि आप रेंट पे करते हैं, तो आप टैक्स बचा सकते हैं

1) यदि आप रेंट पे करते हैं, तो आप टैक्स बचा सकते हैं

हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) आपकी सैलरी का हिस्सा है। यह टैक्स बचाने का अच्छा तरीका है। आपको केवल अपने मकान मालिक से प्राप्त रसीद अपनी कंपनी में जमा करवानी है। यदि यह रेंट सालाना 1,00,000 रुपए से ज़्यादा है तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड की कॉपी और रजिस्टर्ड हाउस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी होगी।

2) ELSS के माध्यम से म्युच्युअल फंड में निवेश करें
 

2) ELSS के माध्यम से म्युच्युअल फंड में निवेश करें

ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सविंग स्कीम्स भी म्युच्युअल फंड ही हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। ईएलएसएस में निवेश को 3 साल तक के लोक-इन पीरियड में निवेश करना होता है। ईएलएसएस रिटर्न्स अन्य स्कीम्स की तुलना में अच्छे होते हैं और आंशिक टैक्स इन पर लगता है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत ईएलएसएस से आयकर छूट मिलती है।

3) टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करें

3) टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करें

फिक्स डिपॉजिट (एफ़डी) में आप 5 या 10 साल के लिए पैसा निवेश करते हैं इससे आप टैक्स बचा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश भी आपको इन्कम टैक्स बचाने में मदद करेगा। इनसे भी आयकर की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।

4) दान (डोनेशन) या चैरिटी

4) दान (डोनेशन) या चैरिटी

यदि आप डोनेशन करते हैं तो आप आयकर की धारा 80जी के तहत आयकर छूट पाने के हक़दार हैं। आप अगर डोनेशन या चैरिटी करते हैं तो आप अपनी कुल आय में से 10% कम कर सकते हैं।

5) एनपीएस में निवेश

5) एनपीएस में निवेश

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सरकार की पेंशन योजना है। इसमें बुढ़ापे में, लंबे समय के आधार पर बाज़ार आधारित रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें निवेशक को ओल्ड एज सिक्योरिटी कवर मिलता है। एनपीएस में निवेश करने पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है।

English summary

5 Tips to save income tax

Here you will know 5 tips to save tax during ITR filing.
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X