PPF के 10 लाभ जो शायद आप नहीं जानते होंगे
यहां पर आपको पीपीएफ के 10 फायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे।
पीपीएफ या सार्वजनिक भविष्य निधि खाता सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजना में से एक है। नए वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाता धारक अधिकतम1.5 लाख राशि जमा कर सकते हैं जबकि न्यूनतम 500 रुपए तक जमा करना होता है। इन जमा राशियों को या 12 किश्तों में जमा किया जा सकता है। पीपीएफ जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आय से कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। आयकर प्रभावों के संदर्भ में, पीपीएफ खाते EEE (exempt,exempt,exempt) कर श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक सभी तीन स्तरों पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है - निवेश, कमाई और निकासी।
पीपीएफ के अन्य 10 लाभ
1-पीपीएफ खाते से आप इंडिया पोस्ट की अनुमति से हर साल वित्त वर्ष के दौरान कुछ पैसे निकाल सकते हैं। इसमें अधिकतम राशि आप एक सीमा तक ही जमा कर सकते हैं।
2-एक पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) खाता परिपक्वता के बाद, आगे योगदान किए बिना या जारी किए बिना जारी रखा जा सकता है।
3-पीपीएफ खाते की मूल परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है और इसे पांच साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।
4-एक्सटेंड टाइम पीरियड के बार भी PPF से आशिंक राशि निकाली जा सकती है। PPF खाते से कैसे ज्यादा कमाई की जा सकती है?
5- यदि पीपीएफ खाताधारकों ने विस्तारित अवधि (एक्सटेंड टाइम पीरियड) के दौरान कंट्रीब्यूशन का मोड चुना है, तो वह विस्तारित अवधि की शुरुआत में खाते में रखी गई राशि का 60 प्रतिशत तक वापस ले सकता है।
6-लेकिन प्रति वर्ष केवल एक ही निकासी की अनुमति है। ब्याज पर फायदा प्राप्त करने के लिए बैलेंस मेंटेन करना जरुरी है।
7-यदि पीपीएफ अकाउंट होल्डर एक्सटेंड पीरियड के दौरान विदआउट-कंट्रीब्यूशन मोड को चुनता है तो कितना भी राशि की निकासी आप कर सकते हैं।
8-पीपीएफ खाते में ब्याज हर महीने के 5वीं तरीक को जुड़ती है। यानि कि महीने की 5वीं तरीख से अगले महीने की 5वीं तारीख तक। तो अगर आप महीने के 5 तारीख के बाद पैसे अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। पत्नी का खुलवाएं PPF अकाउंट मिलेगा 50 लाख तक का रिटर्न
9- पीपीएफ की आंशिक निकासी भी टैक्स-फ्री होती है। पीपीएफ से सभी भुगतान धारा 10 (11) के तहत कर से मुक्त हैं।
10- पीपीएफ खाते से लोन की सुविधा आपको खाते के खुलवाने के तीसरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो सकती है।