इनकम टैक्स FAQs: टैन और पैन से जुड़े प्रश्न और उत्तर
इनकम टैक्स से जुड़े सवाल एवं उनके जवाब हम आपको यहां देने जा रहे हैं। इस लेख में हम बात कर रहे हैं ई फाइलिंग के लिये आयकर की वेबसाइट पर पैन कार्ड और टैन से जुड़े सवालों की।
अक्सर व्यापारियों और वेतनभोगी कर्मचारियों को पैन और टैन से संबंधित कई सवाल परेशान करते हैं। खासकर जब टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तब लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती है। आपकी समस्याओं को समझते हुए हम लोगों के द्वारा पूछे गए ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। जो कि शायद आपके लिए कारगर साबित हो सकें।
प्रश्न- मैं अपने deductor (कटौतीकर्ता ) के TAN के बारे में कैसे पता कर सकता हूं?
उत्तर- विकल्प ई-फाइलिंग मुख्य पृष्ठ में त्वरित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है⇒ 'अपने टैन को जानें' के तहत ई-फाइलिंग होम पेज में उपलब्ध है। या नियोक्ता द्वारा TAN के लिए जारी फॉर्म 16 या फॉर्म 16 ए देखें। आप 26 AS कर क्रेडिट स्टेटमेंट में कटौतीकर्ता के विवरण भी देख सकते हैं।
प्रश्न- मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ई-रिटर्न CPC बैंगलोर या मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संसाधित की जा रही है या नहीं?
उत्तर- ई-फाइलिंग पर लॉगिन करें, 'मेरा खाता' पर जाएं⇒ 'ई-फाइल रिटर्न / फॉर्म' ⇒ आयकर रिटर्न 'देखें और पावती संख्या के लिए प्रदान किए गए लिंक पर क्लिक करके किसी दिए गए आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न की स्थिति की जांच करें।
प्रश्न- पैन कार्ड प्राप्त करने के बाद आय की वापसी दर्ज करना अनिवार्य है?
उत्तर- आयकर की वापसी की देयता आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित पैरामीटर के विभिन्न मापदंडों के द्वारा नियंत्रित होती है। Income Tax FAQs- पंजीकरण से जुड़े सवाल, उनके जवाब
प्रश्न- मैं एक मृत व्यक्ति के लिए खुद को कानूनी वारिस के रुप में कैसे नियुक्त कर सकता हूं?
उत्तर- पूर्ण विवरण के लिए कृपया सामान्य सहायता ⇒ प्रतिनिधि अनुभाग के रूप में देखें / पंजीकरण करें।
प्रश्न- एक बार कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर, क्या मैं मृत व्यक्ति के लिए अनिवार्य DSC मामलों के लिए ई-फाइल कर सकता हूं?
उत्तर- हां। कानूनी वारिस के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का इस्तेमाल मृत व्यक्ति के लिए किया जा सकता है।
प्रश्न- करदाता को अपना मूल्यांकन अधिकारी (AO) कोड कैसे मिल सकता है?
उत्तर- विकल्प त्वरित लिंक के तहत ई-फाइलिंग होम पेज में उपलब्ध है ⇒ 'अपना AO जानें'
यहां पर बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से लिए गए हैं।
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