ITR : 31 अक्टूबर तक बिना जुर्माने के फाइल करने का मौका, उठाएं मौके का फायदा
नई दिल्ली, सितंबर 21। टैक्सपेयर्स को हर वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार की तरफ से डेडलाइन जारी की जाती है। इस डेड लाइन के भीतर ही टैक्सपेयर को हर वर्ष इनकम टैक्स पे करना होता हैं। मगर कुछ लोग तय तारीख के अंदर आईटीआर को दाखिल नहीं कर पाते है। जिसके बाद टैक्स भर तो सकते हैं। मगर उनको जुर्माने के साथ टैक्स को पे करना पड़ता हैं। इस जुर्माने को आईटीआर जो लेता है। वो लेट फीस के रूप में लेता है।
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जुर्माना देना पड़ता है
आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। जिन करदाताओं को खाते को ऑडिट की जरूरत नहीं है। उन लोगों को इस तारीख पर आईटीआर को दाखिल करना था। जिन लोगों ने तय तारीख में यानी 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया। उन्हें जुर्माना यानी लेट फीस देनी होगी।
टैक्स कब तक भर सकते है
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख चली गई हैं। जिन लोगों का खातों को ऑडिट होना हैं। उनके लिए आखिरी तारीख की बात करें तो वो 31 अक्टूबर है। इसके अलावा बिजनेस वाले लोगो जिनकी टीपी रिपोर्ट जरूरी है।, वे आईटीआर को 30 नवंबर तक भर सकते हैं।
नियम और शर्ते जानिए
जिन लोगों में आईटीआर आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं किया हैं वे 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको फाइल करने के लिए कुछ शर्ते होगी। इस तरह के रिटर्न को बिलेटेड, लेट या रिवाइज्ड रिटर्न कहा जाता है। इस सुविधा की सहायता से रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं। मगर आपको कुछ लेट फीस देनी होगी। ब्याज और सेटऑफ के फायदे से वंचित होना पड़ेगा।
टैक्स को 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं
31 जुलाई तक वेतन भोगी व्यक्तियों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी था,जबकि कॉर्पोरेट वालो को और जिनका खातों को ऑडिट होना हैं। उनके लिए आकलन साल की 31 अक्टूबर तक की तारीख तक रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ऐसे में ये लोग 3 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करते हैं तो इनको कोई जुर्माना नहीं लगेगा।