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'भारत के वीर' को ट्रस्‍ट का दर्जा, दान पर टैक्‍स में मिलेगी छूट

'भारत के वीर' फंड को सरकार ने ट्रस्‍ट का दर्जा दे दिया है। वित्‍त मंत्रालय ने इसे इनकम टैक्‍स की धारा 80 जी के तहत रखा है। यानी कि दान देने पर आपको टैक्‍स में छूट भी अब प्राप्‍त होगी।

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केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाए गए 'भारत के वीर' फंड को सरकार ने ट्रस्‍ट का दर्जा दे दिया है। वित्‍त मंत्रालय ने इसे इनकम टैक्‍स की धारा 80 जी के तहत रखा है। इसका मतलब है कि इसमें दान देने पर आपको टैक्‍स में छूट भी अब प्राप्‍त होगी। इसके तहत बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद को इस फंड में अ‍हम योगदान के लिए ट्रस्‍टीज के 7 सदस्‍यों को शामिल किया गया है।

 

अक्षय कुमार ने की थी पहल

अक्षय कुमार ने की थी पहल

आपको बता दें कि अक्षय कुमार की ओर से पहल किए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इस फंड का निर्माण 2017 में किया था। रिर्पोट के अनुसार अब तक इसमें करीब 40 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। इनकम टैक्‍स में छूट मिलने के बाद फंड में बड़ी राशि आ सकती है।

ऐसे करें भारत के वीर ट्रस्‍ट में दान

ऐसे करें भारत के वीर ट्रस्‍ट में दान

यदि आप भी भारत के वीर ट्रस्‍ट में दान करना चाहते हैं तो बता दें इसके लिए सबसे पहले आपको भारत के वीर की वेबसाइट (bharatkeveer.gov.in) वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जाकर आप किसी शहीद के नाम दान कर सकते हैं। यहां शहीदों के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है।

इनकम टैक्‍स की धारा 80जी
 

इनकम टैक्‍स की धारा 80जी

अगर आप इनकम टैक्‍स की धारा 80जी के तहत के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं इनकम टैक्‍स की धारा 80G के तहत कोई भी शख्‍स, HUF या किसी कंपनी को फंड या चैरिटेबल संस्‍था को दिए गए दान पर टैक्‍स छूट ले सकता है। ध्‍यान रखने वाली बात यह है कि जिस संस्‍था को आप दान दे रहे हैं, वह सरकार के पास रजिस्‍टर्ड जरुर होनी चाहिए।

इस बात का रखें ध्‍यान

इस बात का रखें ध्‍यान

दान की राशि पर टैक्‍स छूट उस संस्‍था के प्रकार पर भी निर्भर है, जिसे आपने दान दिया है। इनकम टैक्‍स कानून के हिसाब से दान की राशि पर 50 या 100 प्रतिशत छूट का दावा किया जा सकता है। टैक्‍स में छूट पाने के लिए आपके पास दान दी गई रशीद होनी चाहिए जो कि उस संस्‍था द्वारा प्रदान की जाती है। टैक्‍स अथॉरिटी के पास रजिस्‍टर्ड नहीं होने वाली संस्‍थाओं को दान नहीं देना चाहिए।

English summary

Bharat Ke Veer Fund Contributions Become Tax Free

The Central Government has announced tax exemption under section 80G for taxpayer towards the 'Bharat Ke Veer'.
Story first published: Friday, September 7, 2018, 16:02 [IST]
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