टैक्स बचाने वालों के लिए अब कोई सुनवाई नहीं
समय रहते आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को फायदा होगा। वहीं, कुछ लोगों को देखा गया है कि जानबूज कर आयकर रिटर्न फाइल करते हुए गलत जानकारी देते हैं।
हर साल तीसरे माह में इनकम टैक्स भरने की शुरूआत हो जाती हैं। समय रहते आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को फायदा होगा। वहीं, कुछ लोगों को देखा गया है कि जानबूझ कर आयकर रिटर्न फाइल करते हुए गलत जानकारी देते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं। आयकर विभाग हाल ही में ऐसे रिटर्न भरने वालों को चेताया है।
आयकर विभाग के द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति हाल ही में आगाह किया हैं। वहीं इस बात की पुष्ठी भी की गयी है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं विभाग ने यह भी कहा हैं कि इस कार्रवाई में उनके कंपनी को भी इस संबंध में बताया जाएगा कि उनके एम्प्लॉई आयकर रिटर्न दाखिल करने में गलत सूचना दी है।पहले भी इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या यूं कहें की बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वालों को आगाह किया है। विभाग के बेंगलुरू स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया था। इस श्रेणी के करदाताओं से यह भी कहा गया कि गलत तरह से लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें।
विभाग के द्वारा इस बात से भी अवगत कराया गया कि आयकर रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है। इसके बावजूद अगर गलत जानकारी दिये जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आयकर कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।
वहीं हम आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है। वहीं सीबीआई ने ऐसे एक मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है।
वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिये नये आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया ।