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PM आवास योजना: 2100 वर्ग फीट के घर के लिए भी सब्सिडी देगी सरकार

सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप तीन या चार बेडरुम वाला 2,100 वर्ग फीट तक का घर खरीदना चाहते हैं तो अब आप भी 2.3 लाख रुपए की ब्‍याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

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यदि आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप तीन या चार बेडरुम वाला 2,100 वर्ग फीट तक का घर खरीदना चाहते हैं तो अब आप भी 2.3 लाख रुपए की ब्‍याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। मंगलवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्‍यम आय समूह (MIG) के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्‍याज सब्सिडी का लाभ लेने के पात्र घरों के लिए कार्पेट एरिया में 33 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

 

यह हुआ है बदलाव

यह हुआ है बदलाव

सेंट्रल गर्वमेंट ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (CLSS) के दायरे में मध्‍यम आय वर्ग की पहली कैटेगरी एमआईजी 1 के घरों का कार्पेट एरिया बढ़ाकर 160 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 कैटेगरी के घरों का कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर कर दिया है। बता दें कि अब तक एमआईजी 1 श्रेणी के घरों के लिए कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 श्रेणी के घरों के लिए 150 वर्ग मीटर था।

इस तरह से मिलता है फायदा

इस तरह से मिलता है फायदा

आपको बता दें कि मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी 1 कैटेगरी के खरीदारों को 2.35 लाख रुपए और एमआईजी 2 कैटेगरी के घर खरीददारों को 2.30 लाख रुपए की सब्सिडी का सीधा फायदा मिलता है।

पिछले साल MIG1 यह था नियम
 

पिछले साल MIG1 यह था नियम

सरकार ने पिछले साल 1 जनवरी से पीएम आवास योजना उन लोगों के लिए लागू की थी, जिनकी आमदनी सालाना 6-12 लाख रुपए है और दूसरी श्रेणी में जिनकी आमदनी 12-18 लाख रुपए सालाना है। इनमें से 6-12 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को सरकार ने MIG1 कैटेगरी में रखा था। इन लोगों के लिए योजना थी कि यदि इस आमदनी वाले ग्राहक लोन लेकर मकान खरीदते हैं तो उनके लोन में से 9 लाख रुपए के लोन की राशि पर जो भी ब्‍याज दर लगेगी, उसमें से 4 फीसदी ब्‍याज सरकार सब्सिडी के रुप में देगी।

पिछले साल MIG2 के लिए यह था नियम

पिछले साल MIG2 के लिए यह था नियम

ठीक इसी तरह से दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए तय किया गया था कि अगर वे लोन लेकर मकान खरीदते हैं तो 12 लाख रुपए तक के ब्‍याज पर 3 प्रतिशत ब्‍याज राशि सरकार सब्सिडी के रुप में देगी। इन दोनों श्रेणियों के लोगों को इस तरह से MIG1 और MIG2 के रुप में बांटा गया था। अब 6-12 लाख रुपए की आमदनी वाले 160 वर्ग मीटर का घर खरीदकर भी यह सब्सिडी ले सकेंगे। उसी तरह से 18 लाख रुपए की आमदनी वाले वाले 200 वर्ग मीटर का घर खरीदकार इस सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे।

English summary

PM Awas Yojana: Government Approves 33 Percent Carpet Area Of Houses

Carpet Area of Houses Eligible for Subsidy Under CLSS for Middle Income Group (MIG) Increased to 160 Sq.M For MIG -I and 200 Sq.M for MIG-II.
Story first published: Wednesday, June 13, 2018, 11:49 [IST]
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