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RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 59 करोड़ रुपए का जुर्माना

By Ashutosh
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रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ICICI बैंक के ऊपर58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार जारी अधिसूचना में कहा, रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ICICI बैंक पर 26 मार्च के एक आदेश के तहत 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

 
RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 59 करोड़ रुपए का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कदम नियामकीय प्रावधान का पालन नहीं करने पर उठाया गया है। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक का बोर्ड विडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों पर सीईओ चंदा कोचर के समर्थन में खुलकर आ गया है। पिछले 10 दिनों में इन आरोपों की वजह से बैंक के शेयर प्राइस में 6 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।

 

बैंक ने एक बयान जारी करते हुए कहा, 'बोर्ड को बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। तथ्यों को देखने के बाद बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई-भतीजावाद और हितों के टकराव सहित करप्शन की जो अफवाहें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है।'

English summary

RBI fines ICICI Bank Rs 58.9 crore for treasury violations

RBI fines ICICI Bank Rs 58.9 crore for treasury violations
Story first published: Thursday, March 29, 2018, 18:11 [IST]
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