RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 59 करोड़ रुपए का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ICICI बैंक के ऊपर58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार जारी अधिसूचना में कहा, रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ICICI बैंक पर 26 मार्च के एक आदेश के तहत 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कदम नियामकीय प्रावधान का पालन नहीं करने पर उठाया गया है। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक का बोर्ड विडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों पर सीईओ चंदा कोचर के समर्थन में खुलकर आ गया है। पिछले 10 दिनों में इन आरोपों की वजह से बैंक के शेयर प्राइस में 6 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।
बैंक ने एक बयान जारी करते हुए कहा, 'बोर्ड को बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। तथ्यों को देखने के बाद बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई-भतीजावाद और हितों के टकराव सहित करप्शन की जो अफवाहें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है।'