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फिर बढ़ सकती है आधार से पैन लिंक करने की लास्ट डेट!

By Ashutosh
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मार्च का महीना शुरु हो चुका है, इस महीने में सबसे खास बात है आधार को पैन से लिंक करने की तारीख। 31 मार्च आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख है, अब इस मामले में एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। खबरों के मुताबिक आधार को पैन समेत तमाम जरूरी सेवाओं से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

बढ़ सकती है डेडलाइन

बढ़ सकती है डेडलाइन

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का संकेत दिया कि सरकार की अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है।

आधार को पैन कार्ड से करें लिंक आधार को पैन कार्ड से करें लिंक 

सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

केंद्र ने कहा कि आधार मामले में लंबित सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलील से सहमति जताई।

डेडलाइन बढ़ाने के दिए संकेत

डेडलाइन बढ़ाने के दिए संकेत

समाचार पोर्टल नवभारत टाइम्स ने एजेंसी के हवाले से लिखे है कि, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा, 'हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें।' पीठ ने कहा, 'अटार्नी जनरल ने बहुत सही बिंदु उठाया है और अदालत मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा दलीलें दोहराने नहीं देगी।'

सुनवाई पूरी होने में लगेगा वक्त: वरिष्ठ वकील श्याम दीवान

सुनवाई पूरी होने में लगेगा वक्त: वरिष्ठ वकील श्याम दीवान

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में 15 दिसंबर को आधार को अनेक योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी। इससे पहले आधार को चुनौती देने के संबंध में दलीलें पेश कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि 31 मार्च की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी।

काम की बात

काम की बात

यहां गौर करने वाली बात ये है कि, आधार, पैन कार्ड बैंक खाते ये सभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी अंतिम तारीख का निर्णय लेना बहुत ही कठिन है। यदि आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 ही मान ली जाए तो फिर वो लोग कैसे आधार को पैन से लिंक करेंगे जिनका आधार या पैन कार्ड मई 2018 में बनकर तैयार होगा? मान लीजिए ऐसे लोग जो अगस्त 2018 में कोई नया सिम कार्ड खरीदते हैं वह कैसे अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करेंगे जबकि आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 बीत चुकी होगी?

सुझाव

सुझाव

इस मामले को सरल बनाने का एक तरीका है। जो भी आखिरी तारीख (31 मार्च 2018) के बाद पैन या किसी अन्य सेवा के लिए आवेदन करता है उसके लिए आधार का विवरण देना अनिवार्य होगा। ऐस करके लास्ट डेट वाली परेशानी से बचा जा सकता है।

Read more about: aadhaar pan card आधार
English summary

Deadline For Aadhaar Linkage May Be Extended

Govt Says To Supreme Court That Deadline For Aadhaar Linkage May Be Extended From March 31,
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