1 अक्टबूर से नई कीमतों पर मिलेंगे सामान, बढ़ सकते हैं वस्तुओं के दाम
1 अक्टूबर से दुकानदान पुराने खुदरा मूल्य यानी कि पुराने MRP पर सामान नहीं बेच सकेंगे। 30 सितम्बर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की समय सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में अगले महीने से दुकान पर नए MRP का ही सामान बेचा जाएगा। जी न्यूज वेब पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये नए दाम GST के बाद सामानों की कीमतों में आए बदलाव के आधार पर होंगे। वहीं ये भी जानकारी दी जा रही है कि 30 सितम्बर के बाद यदि कोई दुकानदार पुराने मूल्य पर ही सामान बेचता है तो उसकी सामग्री जब्त कर ली जाएगी।
नई MRP आने की है पूरी संभावना
उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से पुरानी एमआरपी के साथ सामान बेचने की समय सीमा बढ़ाने की संभावना कम ही है। यदि कोई आयातक या फिर कंपनी आवेदन करती है, तो उस पर 'केस टू केस' स्तर पर इजाजत देने के बारे में सोचा जाएगा। इजाजत मिलने पर अवधि कितनी बढ़ाई जाएगी, इसका निर्णय भी संबंधित अधिकारी ही तय करेंगे।
पुराने माल की ब्रिकी का पता हो रहा है स्टेटस
पोर्टल ने आगे जानकारी देते हुआ बताया है कि पुराने माल की बिक्री को लेकर राज्यों में क्या हालात हैं, इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों से इसं संबंध में जानकारी मांगी थी। ताकि 30 सितंबर से पहले तस्वीर साफ हो सके।
पुराने माल की समय सीमा 30 हो रही है खत्म
गौरतलब है कि जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों और आयातकों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करने के लिए तीने महीने का समय दिया गया था। ये समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस निर्देश के साथ सरकार का मानना था कि बाजार में पुरानी एमआरपी का सामान बेचने के लिए तीन महीने का समय काफी है।
जीसएटी के बाद ही बढ़ा दी थी कीमत
बताया जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद नई एमआरपी में कुछ कंपनियों अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा दी है। इस संबंध में अब तक कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, हालांकि, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं, जिन्होंने अपनी सामग्री के दाम घटाए हैं।