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ATM से निकला कलर लगा हुआ नोट, तो फटाफट करें ये काम

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नई दिल्ली, जुलाई 19। अब वो जमाना बीत चुका है, जब लोग 2-4 हजार रु भी निकालने के लिए बैंक जाते थे। अब समय है एटीएम का। आप एटीएम से कई हजार रु कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। एटीएम से कैश निकालना आसान और काफी सुविधाजनक है। मगर यदि एटीएम से कलर लगा हुए नोट निकल आएं तो क्या? या ऐसा भी हो सकता है एटीएम से कोई कटा-फटा नोट निकल आए। लोगों के सामने फिर दिक्कत आती है। क्योंकि फटे या रंग लगे हुए नोट को कोई स्वीकार नहीं करता। अगर यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो टेंशन न लें, क्योंकि आरबीआई की तरफ से इस बारे में बकायदा नियम बनाए गए हैं।

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जानिए क्या करें

जानिए क्या करें

कुछ समय पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एक ग्राहक को ऐसे ही एटीएम से एक 500 रु का कलर लगा हुआ नोट मिला। उस ग्राहक ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की। एसबीआई ने मामले का संज्ञान लेते हुए इन नोटों की जानकारी दी। मगर एसबीआई के अनुसार उसके एटीएम से ऐसे नोट नहीं निकल सकते। मगर देखा जाए तो ऐसा नामुमकिन भी नहीं है।

कहां करें चेंज

कहां करें चेंज

जिस ग्राहक ने एसबीआई से कलर लगे हुए नोट की शिकायत की थी, उसे जवाह देते हुए एसबीआई ने सफाई दी कि एटीएम में पैसे डालने से पहले एक मशीन से ऐसे नोटों को चेक किया जाता है। मगर साथ ही यह भी बताया कि आप इसे एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर बदल सकते हैं। तो यदि कभी आपके पास भी एटीएम में से कलर लगा हुआ नोट निकल आ जाए तो परेशान न हों और इसे बैंक की किसी भी शाखा में जाकर चेंज कर लें।

ये है आरबीआई का निर्देश

ये है आरबीआई का निर्देश

आपने एसबीआई का रुख जान लिया अब आरबीआई का नियम भी जान लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देश ये है कि सभी बैंकों को रंग लगे नोट लेने होंगे। कोई भी बैंक ऐसे नोट अस्वीकार नहीं कर सकता। आरबीआई का कहना है कि नोटों को गंदा न करें। अगर नोट नकली न हो तो उसे बदलना आसान है। दूसरी बात फटे और कलर लगे नोट को बिना शुल्क ही बदला जा सकता है।

2017 में जारी हुआ था सर्कुलर

2017 में जारी हुआ था सर्कुलर

आरबीआई ने साल 2017 में एक सर्कुलर जारी किया था। यह सर्कुलर इस बारे में था कि बैंक कौन से नोटों को स्वीकार कर सकते हैं और कौन से नहीं। सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो, तो वह नोट अस्वीकार्य होगा। उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं लेगा। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।

कौन से नोट नहीं बदले जाएंगे

कौन से नोट नहीं बदले जाएंगे

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। यदि बैंक अधिकारी को लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है, तो वह आपकी मुद्रा बदलने से इनकार कर सकता है। एक और अहम बात कि फटे हुए नोट के कितने पैसे वापस मिलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितने का है और कितना फटा हुआ है।

English summary

Colored note came out of ATM then do this work immediately

RBI had issued a circular in the year 2017. The circular was about which notes banks can accept and which cannot.
Story first published: Monday, July 19, 2021, 16:15 [IST]
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