कब, कहां और कैसे करनी चाहिए बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत?
यहां पर आपको बताएंगे कि आप कब, कैसे और कहां बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
अक्सर आप बीमा पॉलिसी को लेकर बीमा कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो आप डायरेक्ट इन कंपनियों के धोखे का शिकार होते हैं तो कई बार एजेंट के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचता है। ऐसी परिस्थिति में आप बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यह प्रावधान बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)के द्वारा कस्टमर्स के लिए प्रदान किया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
बीमा कंपनी में ऐसे करें शिकायत
बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको एक लिखित शिकायत भी देनी होगी। अधिकारी आपको एक निश्चित समय में इस निवारण से छुटकारा पाने का अश्वासन देगा। यदि आपको दिए गए समय पर सही निदान नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट IRDA से संपर्क कर सकते हैं।
IRDA में ऐसे करें शिकायत
यहां पर शिकायत करने के लिए आप इरडा के शिकायत निवारण सेल से टोल फ्री नंबर 155255 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ई-मेल आईडी के माध्यम से [email protected] पर शिकायत भेज सकते हैं। या फिर इरडा की वेबसाइट पर भी IGMS पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा डाक के द्वारा आप इरडा के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गाछी बावली, हैदराबाद 500032 पर बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत भेज सकते हैं।
समाधान से खुश नहीं तो यहां कर सकते हैं शिकायत
कस्टमर के द्वारा इरडा के पास जो भी शिकायत बीमा कंपनियों के खिलाफ भेजी जाती है उसके निदान के लिए कंपनी को एक निश्चित समय प्रदान किया जाता है जिस पर कस्टमर को समाधान प्रदान करना पड़ता है। यदि आप कंपनी के समाधान से संतुष्ठ नहीं हैं तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य बातें
1-आपको बता दें कि शिकायत दर्ज करने के बाद आपको अपे पास लिखित पावती या रेफरेंस नंबर लेकर जरुर रखें, क्योंकि इसी के द्वारा आप आगे का काम कर सकते हैं।
2-IGMS के माध्यम से शिकायत करने पर इसका समाधान होने तक इसे ट्रैक करना बहोत ही आसान होता है। इस तरह से खरीदें बीमा पॉलिसी तो नॉमिनी को मिलेगा ज्यादा फायदा