EPF से NPS में पैसे कैसे ट्रांसफर करें?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक सब्सक्राइबर अपना खुद का एक सेवानिवृत्ति संग्रह बना सकता है और आयकर कर के अधिनियम धारा 80C के तहत 1.5 लाख और धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपए तक का टैक्स लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के EPF खाते से नेशनल पेंशन सिस्टम में फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। फंड के ट्रांसफर की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है। तो आइए आपको इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं।
एनपीएस खाते को करें एक्टिव
शर्त के तौर पर एनपीएस के साथ एक सक्रिय टियर 1 खाता होना चाहिए। यदि पहले से आपका NPS अकाउंट लागू हो चुका है तो टियर 1 खाता कंपनी के माध्यम से खोला जा सकता है। ऑप्शन के तौर पर आप यह खाता e-NPS पोर्टल से या फिर npstrust.org.in का उपयोग करते हुए खुलवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता ऑनलाइन कैसे खोलें?
पीएफ के ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कीजिए
ईपीएफ खाते से PF फंड को NPS खाते में ट्रांसफर करने के लिए आपको एक अनुरोध करना होगा। यह अनुरोध आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अपनी कंपनी से करना होगा। ध्यान रखें कि यह काम आपको अपनी वर्तमान कंपनी के परिपेक्ष्य में करना होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) क्या है इससे किस तरह से लाभ प्राप्त किया जा सकता है?
फंड ट्रांसफर की शुरुआत
एक बार जब आवेदन प्राप्त होने के बाद, मान्यता प्राप्त प्रॉविडेंट / सेवानिवृत्ति निधि पीएफ / सुपरएन्यूएशन अकाउंट में शेष राशि का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, एनपीएस के नोडल कार्यालय (सरकारी कर्मचारियों के मामले में) या पीओपी संग्रह खाते के नाम पर (सभी नागरिकों के मॉडल के मामले में) एक चेक या ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। VPF क्या है यह EPF और PPF से किस तरह अलग है?
नियोक्ता को पत्र जारी करना
नियोक्ता के लिए मान्यता प्राप्त प्रॉविडेंड / सेवानिवृत्ति निधि द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है कि राशि कर्मचारी के एनपीएस टियर 1 खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसके बाद नोडल ऑफिस या POP को कर्मचारी की एनपीएस टियर 1 अकाउंट में एकत्रित और नवीनीकृत राशि मिल जाएगी। इस तरह से कर्मचारी को अपना पैसा पीएफ खाते से एनपीएस खाते में मिल जाएगा।
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