Small Saving Account New Rules: डाक विभाग ने आधार-वेरिफाइड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA), पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ग्राहकों के लिए पैसे जमा करने और निकालने के नए नियम घोषित किए हैं। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, डाक विभाग ने आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए बिना पे-इन स्लिप के पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA), पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 50,000 रुपये तक जमा करने की अनुमति दी है।

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POSA से आधार ऑथेंटिकेशन के साथ 20,000 रुपये तक निकालने की भी अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, विभाग ने आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अलग-अलग ब्रांच के बीच ट्रांजैक्शन की अनुमति देने का भी फैसला किया है।

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नए नियम में क्या है?

एक आधिकारिक आदेश में, विभाग ने कहा कि उसने 22 जून 2026 से "ब्रांच पोस्ट ऑफिस (BO) में e-KYC आधारित ट्रांज़ैक्शन शुरू करने..." का फैसला किया है। ऊपर दिए गए आदेश को लागू करने के पहले चरण में, विभाग ब्रांच ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले 'डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल' (DREAM) एप्लीकेशन में निम्नलिखित सुविधाएं शुरू कर रहा है-

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  • बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए मौजूदा कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (CIF) को आधार-आधारित e-KYC CIF में बदलना।
  • बिना पे-इन-स्लिप के, जमाकर्ता के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर PO सेविंग्स अकाउंट (POSA), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) में 50,000 रुपये तक जमा स्वीकार करना।
  • बिना विड्रॉल स्लिप के, जमाकर्ता के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर POSA अकाउंट से 20,000 रुपये तक निकालना।
  • ऊपर बताई गई सुविधा केवल सिंगल-टाइप अकाउंट के लिए उपलब्ध होगी, न कि माइनर/जॉइंट अकाउंट के लिए।

ऊपर बताई गई सीमाओं से ज्यादा रकम वाले लेन-देन के लिए, पोस्ट ऑफिस कागज-आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। विभाग ने कहा, "ज्यादा रकम जमा करने और निकालने के लिए, BPM को निकासी आवेदन फॉर्म लेने और संबंधित अकाउंट्स ऑफिस से मंजूरी लेने की मौजूदा कागज-आधारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।" विभाग ने कहा कि 1 सितंबर, 2026 से DREAM ऐप के जरिए किसी भी लेन-देन के लिए मोबाइल नंबर जरूरी होगा।