UPI-PF Account Linking: पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने पिछले कुछ समय में कई कदम उठाए हैं। वहीं, अब पीएफ के पैसे को निकालने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब कर्मचारी बिना किसी झंझट के एटीएम से भी पीएफ का अपना पैसा निकाल पाएंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी कर रही है।

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इस संबंध में एक मीडिया हाऊस के कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निकासी प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएफ को UPI से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे कर्मचारी मार्च 2026 से पहले एटीएम के माध्यम से भी अपना पीएफ निकाल सकेंगे। यह कदम पीएफ निकासी को और अधिक सुविधाजनक एवं सरल बना देगा।

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कुल जमा राशि का कितना निकाल सकेंगे कर्मचारी?

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि पीएफ की राशि कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से अर्जित धन होता है, जो उनके वेतन से कटकर जमा होता है। पहले पीएफ निकासी की प्रक्रिया बेहद जटिल थी, जिसमें कई फॉर्म भरने पड़ते थे, जिससे श्रमिक थक जाते थे। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने धीरे-धीरे नियमों में बदलाव किए हैं और अब 75 प्रतिशत तक पीएफ का पैसा बिना किसी वजह के निकाला जा सकता है।

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मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि यह बदलाव कर्मचारियों के वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें अपनी जरूरत के समय पैसे तक आसान पहुंच दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने 25 प्रतिशत पीएफ राशि रोके जाने का तर्क समझाते हुए कहा कि यह कर्मचारियों की नौकरी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई श्रमिक सात महीने बाद नौकरी छोड़ पूरा पीएफ निकाल लेता है, तो उसकी पीएफ निरंतरता टूट जाती है। पेंशन हेतु 10 साल की लगातार सेवा आवश्यक होती है। इसलिए, शेष 25 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को नई नौकरी मिलने तक सुरक्षा प्रदान करती है और वे पेंशन के लिए भी पात्र बने रहते हैं।