Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और एक बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कुछ पर जुर्माना लगाया गया है और कुछ पर बैन लगाया गया है। RBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर इस कार्रवाई की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और RBI एक्ट, 1934 के अलग-अलग प्रावधानों के तहत की है।

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इस बैंक पर हुई कार्यवाई

मोगावीर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बॉम्बे) को 12 जून से छह महीने की अवधि के लिए अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस अवधि के बाद, बैंक को लोन या एडवांस देने या उन्हें रिन्यू करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, बैंक को किसी भी तरह के समझौते या सेटलमेंट करने की भी इजाजत नहीं होगी। RBI ने बैंक की लिक्विडिटी (नकदी) की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। छह महीने तक स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि, इस निर्देश को लाइसेंस रद्द करने जैसा नहीं माना जाएगा।

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आम लोगों पर क्या होगा असर?

बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आम लोगों की जानकारी के लिए इस निर्देश की एक कॉपी अपनी वेबसाइट या बैंक परिसर में दिखाए। 1 लाख रुपये तक नकद निकासी की अनुमति है। हालांकि, RBI की शर्तों के अधीन, जमा राशि के बदले लोन का निपटान (loan set-offs) और कर्मचारियों की सैलरी, किराया, बिजली बिल आदि जैसे खर्चों के भुगतान की भी अनुमति होगी। हर जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर DICGC से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा क्लेम पाने का हकदार होगा।