RBI New Rule for Cheque Clearing: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। RBI एक नई व्यवस्था लागू करेगा जिससे बैंक एक दिन के भीतर चेक क्लियर कर सकेंगे, जबकि आमतौर पर इस प्रक्रिया में दो से तीन वर्किंग डे लगते हैं। RBI का यह नया नियम 4 अक्टूबर से लागू होगा।

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इस बदलाव का उद्देश्य उन देरी को कम करना है जो उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक बड़ी समस्या साबित हुई है जो अपने दैनिक कामों के लिए चेक पेमेंट पर निर्भर रहते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए दिशानिर्देशों के अनुसार, चेक क्लीयरेंस सिस्टम को स्टेप वाइज चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) से बैच प्रोसेसिंग से 'निरंतर क्लियरिंग और प्राप्ति पर निपटान' मॉडल में ट्रांसफर किया जाएगा।

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चेक क्लियरिंग पर RBI

यह अपडेट भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2025 में की गई उस घोषणा के बाद आया है जिसमें बैंकों को बैचों में चेक क्लियरिंग की बजाय निरंतर सेटलमेंट सिस्टम अपनानी चाहिए। 4 अक्टूबर, 2025 को, बैंक पहले चरण के तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच नियमित आधार पर चेकों को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजना शुरू कर देंगे। जनवरी 2026 में, दूसरा चरण लागू किया जाएगा।

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ICICI बैंक चेक क्लियरिंग

ICICI बैंक ने घोषणा की है कि वह 4 अक्टूबर, 2025 से सभी चेकों का पेमेंट उसी दिन कर देगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक के चेकों के इंस्टेंट क्लियरिंग और निपटान पर हाल ही में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है। बैंक के अनुसार, इस बदलाव से खाताधारकों को सुविधा में बढ़ोतरी, पैसे की उपलब्धता में तेजी और देरी में कमी का लाभ मिलेगा। प्रोसेसिंग के लिए, बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे चेक सावधानीपूर्वक जारी करें, सुनिश्चित करें कि उनमें पर्याप्त शेष राशि हो, और बदलाव या ओवरराइटिंग से बचें।

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मौजूदा सिस्टम और नए में अंतर

बैंक वर्तमान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) का यूज करते हैं, जो चेक की कॉपी के इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट की अनुमति देता है, लेकिन निपटान में एक या दो दिन लगते हैं। ग्राहक नई RBI-अनिवार्य सिस्टम के साथ उसी दिन निकासी की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे चेक ब्रॉडकास्ट में काफी सुधार होगा।