PPF Withdrawal Rule: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) भारत में एक पॉप्युलर निवेश योजना है, जो लोगों को लंबी अवधि में सेविंग करने में मदद करती है. इस योजना में निवेश की अवधि 15 साल है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इस अवधि से पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं.
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पीपीएफ खाते से समय से पहले निकासी के नियम
यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते से समय से पहले पैसे निकालना चाहता है, तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा. पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी खाता खोलने के 5 साल बाद ही की जा सकती है. इसका मतलब है कि अगर आपने आज पीपीएफ खाता खोला है, तो आप 5 साल बाद ही इससे कुछ पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद भी किया जा सकता है...
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- खाताधारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को जानलेवा बीमारी होने पर,
- खाताधारक को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होने पर,
- खाताधारक के एनआरआई बनने पर,
पीपीएफ खाता बंद कराने का प्रॉसेस
अगर आप पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद कराना चाहते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा...
- सबसे पहले आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ प्रीमैच्योर क्लोजर फॉर्म प्राप्त करना होगा,
- फिर आपको इस फॉर्म को सही-सही भरना होगा और मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जिसमें आपकी मूल पासबुक भी शामिल है,
- इसके बाद आपको यह फॉर्म संबंधित अधिकारियों के पास जमा करना होगा,
- वेरिफिकेशन के बाद आपका पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा,
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