नई दिल्ली, अप्रैल 9। सरकार की ओर से सेविंग और इनकम टैक्स बचत के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इसमें से ही कुछ स्कीम हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना। ये सभी स्कीम छोटी बचत योजना है और इसमें सालाना आधार पर सेविंग करने से इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और निवेशक को टैक्स का लाभ भी मिलता है।

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इन योजनाओं में वार्षिक, तिमाही या हर महीने के हिसाब से योगदान करने की सुविधा है। यह इसलिए अच्‍छा है क्‍योंकि हरेक के लिए एकमुश्त भुगतान करना संभव नहीं होता है। अगर आप उनमें मिनिमम डिपॉजिट करने से चुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे बंद हो सकते हैं। इसके बाद, उन्हें फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए, इस बात का ध्यान रखें कि इन अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए सही समय पर उनमें मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर दें। हम आपको बताएंगे कि इन अकांउट को कैसे दोबार एक्टिवेट कर सकते हैं। E-Cycle Subsidy : साइकिल खरीदने पर मिलेगी 5500 रु की सब्सिडी, काफी बढ़‍िया मौका

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड

एक फिस्‍कल ईयर में के दौरान पीपीएफ आकउंट में कम से कम 500 रुपये का योगदान करना जरूरी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कंट्रीब्यूशन की जानकारी के लिए आप पीपीएफ पासबुक की चेक कर सकते हैं अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में कोई राशि जमा नहीं की है, तो कम से कम 500 रुपये का निवेश करें। अगर आपके पास ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट है, तो आप यह काम ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन डाकघर वाले पीपीएफ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको ब्रांच जाना होगा। पीपीएफ में निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसमें अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री है। वर्तमान में, पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है और इसमें 15 वर्षों के बाद मैच्योरिटी पर भुगतान होता है।

सुकन्‍या समृद्धि योजना
  • सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट में एक वित्‍तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये का योगदान करना अनिवार्य है। अगर किसी व‍ित्‍तीय वर्ष इस अकाउंट में न्‍यूनतम योगदान नहीं होता है तो सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा।
  • बंद पड़े पुराने सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट को 15 साल के लॉक-इन पीरियड से पहले कभी भी रिएक्टिवेट कराया जा सकता है।
  • सुकन्‍या समृद्धि योजना को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए न्‍यूनतम 250 रुपये और हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनाल्‍टी देनी होगी।
  • वर्तमान में, सुकन्‍या समृद्धि योजना पर सालाना 7.6 फीसदी की दर से ब्‍याज मिल रहा है। 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए इस यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस अकाउंट की मैच्‍योरिटी 21 साल तक या बेटी के 18 साल के बाद शादी तक के लिए होता है।
नेशनल पेंशन स्‍कीम

एनपीएस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। अगर आप एनपीएस पर न्यूनतम राशि जमा करने में विफल होते हैं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको न्यूनतम योगदान के साथ हर साल 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि, बेहतर यही है कि आप पीपीएफ, एसएसवाई या एनपीएस अकाउंट्स में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल के महीने में ही पैसा जमा कर दें।