ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को लगता है कि प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा पैसा हमेशा टैक्स-फ्री और पूरी तरह सुरक्षित होता है। लेकिन यह गलतफहमी रिटायरमेंट या नौकरी बदलते समय आपको वित्तीय झटका दे सकती है। अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप पैसा कब निकाल रहे हैं। इनकम टैक्स के नियम आपकी सर्विस की अवधि के आधार पर तय होते हैं।

Advertisement

अगर आप लगातार 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले PF का पैसा निकालते हैं, तो इस पर टैक्स की देनदारी बनती है। इसमें आपकी पुरानी कंपनियों का कार्यकाल भी गिना जाता है, बशर्ते आपने अपना PF बैलेंस ट्रांसफर किया हो। इनकम टैक्स विभाग समय से पहले की गई इस निकासी को उस साल की कुल आय में जोड़ देता है। यह नियम इसलिए है ताकि आपकी बचत रिटायरमेंट की जरूरतों के लिए सुरक्षित रहे।

Advertisement

PF विड्रॉल पर इनकम टैक्स का गणित: ऐसे बचें भारी कटौती से

समय से पहले पैसा निकालने पर TDS (Tax Deducted at Source) काटा जाता है। अगर आपके पास PAN कार्ड है और आप उसे सबमिट करते हैं, तो 10% की दर से टैक्स कटेगा। लेकिन अगर PAN की जानकारी नहीं दी गई, तो यह कटौती सीधे 30% तक पहुंच सकती है। भारी नुकसान से बचने के लिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हों।

निकासी की श्रेणीPAN के साथ टैक्स रेटबिना PAN के टैक्स रेट
5 साल से कम की सर्विस10%30%
5 साल से ज्यादा की सर्विसटैक्स फ्रीटैक्स फ्री

जल्दी पैसा निकालने का असर सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले पुराने टैक्स फायदों पर भी पड़ता है। इनकम टैक्स विभाग उन कटौतियों को वापस ले लेता है जिनका दावा आपने पिछले सालों में योगदान के दौरान किया था। यानी आपको उन सालों का बकाया टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। सही प्लानिंग के जरिए आप इन छिपे हुए खर्चों से बच सकते हैं और अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं।

Advertisement

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के नए नियमों के मुताबिक, अब टैक्स-फ्री ब्याज की एक सीमा तय कर दी गई है। अगर एक साल में कर्मचारी का योगदान 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होता है, तो उस अतिरिक्त राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। यह बदलाव मुख्य रूप से ज्यादा सैलरी पाने वालों को प्रभावित करता है। निवेश को फायदेमंद बनाए रखने के लिए इन सीमाओं की जानकारी रखना जरूरी है।

Advertisement

PF को सही तरीके से मैनेज करने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। समझदार कर्मचारी हमेशा अपनी सर्विस के 5 साल पूरे होने का इंतजार करते हैं ताकि टैक्स की मार न पड़े। अगर किसी इमरजेंसी में पैसा निकालना ही पड़े, तो फॉर्म 15G या फॉर्म 15H का इस्तेमाल कर आप TDS कटने से रोक सकते हैं। ये छोटे-छोटे कदम आपके भविष्य के फंड को सुरक्षित रखते हैं और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाते हैं।