Paying House Rent in Cash: अक्सर लोग अपने घर का रेंट कैश में ही दे देते हैं। कई बार तो खुद मकान मालिक भी घर का किराया कैश में ही मांगते हैं। वैसे कैश में किराया चुकाने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन कई बार इसकी वजह स आपको इनकम टैक्स विभाग की नोटिस भी आ सकती है। इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा।

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ऐसे भरें अपना घर का किराया

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अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको घर का किराया ऑनलाइन या फिर चेक की मदद से ही भरना चाहिए। इससे आपके पास रेंट को भरने के लिए एक सबूत रहेगा।

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कमाई और खर्चे के मेल ना खाने की वजह से आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाए।

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ऐसे में आपको कुछ जरूरी दस्तावेज आयकर विभाग को दिखाने पड़ेंगे। इससे यह भी साबित हो जाएगा कि आपने रेंट चुकाया है या नहीं।

रेंट रिसीप्ट है बेहद जरूरी

एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास रेंट रिसीप्ट होना बहुत जरूरी है। आपको अपने मकान मालिक को रेंट देने की रिसीप्ट भी संभाल कर रखनी होगी।

रेंट रिसीप्ट से यह भी क्लियर हो जाएगा कि आपने सच में अपने मकान मालिक को किराया दिया है। एचआरए क्लेम करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी जमा करना जरूरी होता है।

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वैलिड रेंट एग्रीमेंट का रखें ध्यान

आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है।

इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आयकर नियमों के तहत ही हो। आपको बता दें कि अगर आपका मंथली रेंट 50 हजार रुपये से अधिक है तो उसमें से टीडीएस काटा जाना जरूरी है।

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रेंट एग्रीमेंट में यह भी बताया गया होना चाहिए कि रेंट पर टीडीएस कटेगा या नहीं और कैसे कटेगा। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सभी बेसिक डीटेल होने चाहिए।

साथ ही दोनों की पैन डीटेल भी होनी चाहिए। मकान मालिक बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है।

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बैंक स्टेटमेंट की जानकारी

बैंक स्टेटमेंट की जरूरत आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय पड़ सकती है। अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप यह सबूत नहीं दे पाएंगे।

यह जरूरी है कि आप रेंट हमेशा ऑनलाइन तरीके से चुकाएं इसके लिए आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पास रेंट चुकाने का पक्का सबूत होता है, जिसपर विश्वास किया जा सकता है।

पैन कार्ड की पडे़गी जरूरत

मकान मालिक के PAN की जरूरत आपको आईटीआर फाइल करते वक्त या कंपनी में एचआरए क्लेम करते वक्त ही पड़ती है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कैश में भी रेंट चुकाते हैं तो भी आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना आपको टैक्स बेनेफिट कम मिलेगा। आपको बता दें कि अगर आपका कुल रेंट 1 लाख रुपये से अधिक है, जो आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना 1 लाख रुपये से अधिक की रकम पर एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे।